CG- प्रमोशन BIG ब्रेकिंग: राज्य सरकार ने जारी किया आदेश…. 31 जनवरी तक प्रमोशन के JD और DEO को निर्देश…. देखें आदेश......

CG- प्रमोशन BIG ब्रेकिंग: राज्य सरकार ने जारी किया आदेश…. 31 जनवरी तक प्रमोशन के JD और DEO को निर्देश…. देखें आदेश......

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रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला), शिक्षक तथा प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला) के पदों पर 31.01.2021 तक पदोन्नति आदेश जारी करने विषयक आदेश जारी किया है। स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव जनक कुमार ने समस्त संभागीय संयुक्त संचालक और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि दिनांक 31.01.2022 तक प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला). शिक्षक एवं प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला) के पदों पर पदोन्नति के नियम अनुसार पदोन्नति आदेश जारी कर आयुक्त, लोक शिक्षण को जानकारी 5 फरवरी 2022 तक उपलब्ध करावें।

स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव जनक कुमार ने समस्त संभागीय संयुक्त संचालक और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को जारी आदेश में कहा है की विषयांतर्गत संदर्भित राजपत्र का अवलोकन करें। जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2019 की अनुसूची-चार के सरल कमांक 14, 15, 17 एवं 19 पर क्रमशः शिक्षक / प्रधान पाठक प्राथमिक शाला ( प्रशिक्षित स्नातकोत्तर) से व्याख्याता शिक्षक / प्रधान पाठक प्राथमिक शाला ( प्रशिक्षित स्नातक) से प्राधन पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला), सहायक शिक्षक (प्रशिक्षित स्नातक) से शिक्षक एवं सहायक शिक्षक (प्रशिक्षित) से प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला) के पद पर पदोन्नति हेतु कॉलम (3) में निर्धारित न्यूनतम अनुभव 5 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुये न्यूनतम अनुभव को 3 वर्ष निर्धारित किया गया है। अतः उपरोक्तानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 31.01.2022 तक प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला). शिक्षक एवं प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला) के पदों पर पदोन्नति के नियम अनुसार पदोन्नति आदेश जारी कर आयुक्त, लोक शिक्षण को जानकारी 5 फरवरी 2022 तक उपलब्ध करावें ।