CGजिले से बड़ी खबर:बेमेतरा अनुविभागीय क्षेत्र झालम में अभिषेक तिवारी के पेट्रोल पंप को SDM बेमेतरा सुरूचि सिंह ने किये सील...डायवर्सन चालान 3 साल तक नहीं पटाने पर एसडीएम ने कियए पेट्रोल पम्प को सील ...बार-बार सूचना के बावजूद डायवर्सन लगान नहीं पटाने के कारण डायवर्सन आदेश निरस्त करने सूचना नोटिस जारी




संजू जैन :7000885784
बेमेतरा: बेमेतरा अनुविभागीय क्षेत्र के अंतर्गत अवैध खनन,अवैध संचालन,अवैध अतिक्रमण जैसे अन्य मामलो में लगातार बेमेतरा एसडीएम सुरूचि सिंह (IAS)द्वारा कार्यावाही कर रही है साथ ही अवैध शराब का कार्यावाही पुलिस एवं आबकारी विभाग का है लेकिन एसडीएम के पास शिकायत पहुंचने पर तत्काल कार्यावाही करते है जिससे आमजनों ने एसडीएम के कार्रवाई से खुश.और.प्रशांसा भी करते है
ऐसा ही एक बड़ी कार्यावाही.05 जुलाई को बेमेतरा अनुविभागीय क्षेत्र ग्राम झालम स्थित वन प्लेनेट फीलिंग स्टेशन का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी बेमेतरा सुरुचि सिंह (IAS)के द्वारा किया गया कई बार भुगतान हेतु सूचना दिये जाने के बाद भी विगत तीन वर्षों से पेट्रोल पंप स्थित व्यपवर्तित भूमि का लगान संचालक एवं भूमिस्वामी अभिषेक तिवारी के द्वारा भुगतान लंबित था ।उनके द्वारा संतोषजनक कारण भी प्रस्तुत नही देने के स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा सील करने की कार्यवाही की गईं।साथ ही संचालक को डायवर्शन लगान भुगतान कर बैंक चालान की प्रति एवं शपथ पत्र तथा जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया।उक्त कार्यवाही में राजस्व निरीक्षक खुमान देशमुख ,पटवारी विजेंद्र वर्मा कुंदन सिंह अभिषेख माली एवं मेघनाथ वर्मा उपस्थित रहे।
*आज दिनांक तक बार-बार सूचना के बावजूद डायवर्सन लगान नहीं पटाने के कारण डायवर्सन आदेश निरस्त करने सूचना*
न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक 75 /अ-2 वर्ष 2019-20 पारित आदेश दिनांक 22.01.2020 में ग्राम झालम प.ह.नं. 27 तहसील व जिला बेमेतरा स्थित भूमि ख.नं. 194 /3 रकबा 0.16 हे. भूमि का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ व्यपवर्तन (पेट्रोल पम्प) आदेश पारित किया गया था। आपके द्वारा आदेश के समय ही निर्धारण राशि चालान के माध्यम से जमा किया था, उसके बाद आज दिनांक तक आपको बार-बार सूचना के बाद भी उक्त डायवर्सन लगान की राशि जमा नहीं किया गया है। यदि आपके द्वारा पूर्व में लगान की राशि जमा किया गया है तो उसकी रसीद की प्रति प्रस्तुत करें एवं लगान की राशि जमा नहीं किया गया है तो तत्काल निर्धारण राशि जमा करना सुनिश्चित करें। अन्यथा इस न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक 75 /अ-2 वर्ष 2019-20 पारित आदेश दिनांक 22.01.2020 को निरस्त कर दिया जायेगा।