Live In Relationship: हाईकोर्ट का अहम फैसला! जाने क्या लिव-इन में रह सकती है नाबालिग लड़की?

Live In Relationship: Important decision of the High Court! Know whether a minor girl can live in a live-in relationship? Live In Relationship: हाईकोर्ट का अहम फैसला! जाने क्या लिव-इन में रह सकती है नाबालिग लड़की?

Live In Relationship: हाईकोर्ट का अहम फैसला! जाने क्या लिव-इन में रह सकती है नाबालिग लड़की?
Live In Relationship: हाईकोर्ट का अहम फैसला! जाने क्या लिव-इन में रह सकती है नाबालिग लड़की?

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Live In Relationship: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केवल बालिग युगल ही लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। हाइकोर्ट की तरफ से लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लड़का और लड़की को लेकर एक फैसला सुनाया गया है। हाइकोर्ट का कहना है कि किसी भी नाबालिग को लिव इन में रहने का अधिकार नहीं है। किसी को अपने साथई के रुप मं चुनना एक बहुत ही बड़ा फैसला है इसे सोच समझ कर ही लेना चाहिए। (Live In Relationship)

कोर्ट ने कहा कि अपने भविष्य के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने की क्षमता रखने वाली नाबालिग लड़की की अभिरक्षा का निर्णय लेते समय उसके हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। 

कोर्ट ने परिवार वालों की इच्छा के विरुद्ध अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने वाली नाबालिग लड़की की अभिरक्षा उसके पति को सौंपने की मांग में दाखिल याचिका स्वीकार कर ली है। 

आदेश न्यायमूर्ति बीके बिरला और न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने अलीगढ़ की शिवानी व मनीष प्रताप सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। (Live In Relationship)

शिवानी की मां ने उसके पति मनीष प्रताप के खिलाफ अलीगढ़ के गांधी पार्क थाने में नाबालिग लड़की को भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 

बाद में पुलिस ने शिवानी को बरामद किया और उसे नारी निकेतन भेज दिया जबकि मनीष को जेल जाना पड़ा। वह बाद में जमानत पर छूटा। दोनों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि उन्होंने अपनी इच्छा से शादी की है और पति-पत्नी की तरह रह रहे हैं। (Live In Relationship)