CG ब्रेकिंग: आरक्षण मामले में राजभवन सचिवालय को नोटिस पर HC ने दिया स्टे... इस दलील को हाईकोर्ट ने माना जायज.....
आरक्षण मामले में राज्यपाल सचिवालय को दी गई नोटिस पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है. अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को नोटिस जारी करने HC के अधिकार नहीं होने के तर्क को कोर्ट ने जायज माना है. आरक्षण पर लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राजभवन सचिवालय को नोटिस जारी की थी, जिस पर रोक लगा दी गई है.




Bilaspur: आरक्षण मामले में राज्यपाल सचिवालय को दी गई नोटिस पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है. अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को नोटिस जारी करने HC के अधिकार नहीं होने के तर्क को कोर्ट ने जायज माना है. आरक्षण पर लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राजभवन सचिवालय को नोटिस जारी की थी, जिस पर रोक लगा दी गई है.
राज्य सरकार और एक अधिवक्ता ने बढ़ाए गए आरक्षण पर राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने के मामले में याचिका दायर की थी. जिस पर पूर्व में HC ने राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी किया था. HC से जारी नोटिस को चुनौती देते हुए सचिवालय ने आवेदन पेश किया था. आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर न करने पर राज्यपाल के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.
इसकी सुनवाई में हिस्सा लेने देश के दिग्गज वकील कपिल सिब्बल बिलासपुर पहुंचे थे. हाई कोर्ट ने इस पर राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी किया था. राजभवन सचिवालय इस पर कल हाई कोर्ट में अर्जी लगाकर नोटिस पर रोक लगाने की मांग की. राजभवन सचिवालय का कहना था की राज्यपाल, राष्ट्रपति को नोटिस नहीं दी जा सकती.
राजभवन सचिवालय का कहना था की वह हाई कोर्ट के प्रति जवाबदेह नहीं है. आज जस्टिस रजनी दुबे ने नोटिस पर स्टे दे दिया. दिसंबर में आहूत शीत सत्र में सरकार ने आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया था. विधानसभा ने इसे हस्ताक्षर के लिए राजभवन भेजा था. मगर राज्यपाल से इसे अभी तक हरी झंडी नहीं मिली है.