CG ब्रेकिंग: 2 करोड़ हड़प कर शहडोल में बन बैठा था ठेकेदार.... रेत का ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस ने दबोचा.... फिल्मी अंदाज में MP से ठग गिरफ्तार.....




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रायपुर 6 दिसंबर 2021। करोड़ो रूपये की ठगी करने वाले सांई प्रकाश प्राॅपर्टी डेवलपमेंट चिटफण्ड कंपनी का डायरेक्टर मृगेन्द्र सिंह बघेल को गिरफ्तार किया गया है। थाना आजाद चौक क्षेत्रांतर्गत जी.ई.रोड स्थित मारूति बिजनेस पार्क में सांई प्रकाश प्राॅपर्टी डेवलपमेंट नामक चिटफण्ड कंपनी का कार्यालय खोले थे। आरोपियों द्वारा कई निवेशकों को लुभावनी स्कीम देकर लगभग 02 करोड़ रूपये कंपनी में निवेश कराकर ठगी की गई है। आरोपियान कंपनी के कार्यालय को बंद कर रकम लेकर फरार हो गये थे। प्रकरण वर्ष - 2015 का है।
कंपनी के सभी आरोपी डायरेक्टर एक ही परिवार के है। आरोपी डायरेक्टरों के विरूद्ध बीजापुर, रायगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, जांजगीर-चांपा एवं धमतरी सहित अन्य राज्यों में भी ठगी के मामले दर्ज है। आरोपी मृगेन्द्र सिंह ब्यौहारी (शहडोल) में रेत ठेकेदारी का कार्य कर रहा था। आरोपी मृगेन्द्र सिंह के विरूद्ध माननीय न्यायालय रायपुर द्वारा जारी किया गया है स्थायी वारंट। थाना आजाद चैक पुलिस द्वारा पूर्व में आरोपी पुष्पेन्द्र सिंह बघेल को किया जा चुका है गिरफ्तार, जो वर्तमान में राजस्थान के भरतपुर में दर्ज ठगी के प्रकरण में भरतपुर जेल में है निरूद्ध। आरोपी रणविजय सिंह बघेल सी.बी.आई. में दर्ज ठगी के प्रकरण में उड़ीसा के भुवनेश्वर जेल में निरूद्ध है।
आरोपियों के विरूद्ध थाना आजाद चौक में अपराध क्रमांक 123/2015 धारा 420 भादवि एवं ईनामी चिंट और धन परिचालन (पाबंदी) अधि.की धारा 4, 5 छ. ग. एवं अपराध क्रमांक 159/2015 धारा 420 भादवि एवं ईनामी चिंट और धन परिचालन (पाबंदी) अधि.की धारा 4, 5 छ. ग. निक्षे0 के हितों का संरक्षण अधि0 की धारा 10 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। कल्याण कुमार साहू एवं नरसिंग मांडे ने थाना आजाद चौक में रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी डायरेक्टर्स पुष्पेन्द्र सिंह बघेल, श्रीमती पुष्पांजली बघेल, रणविजय सिंह बघेल, धीरेन्द्र सिंह बघेल, शहेन्द्र सिंह बघेल एवं मृगेन्द्र सिंह बघेल द्वारा मारुति बिजनेस पार्क जी.ई रोड़ आजाद चैक में सांई प्रकाश प्राॅपर्टी डेवलपमेंट कंपनी का संचालन कर प्रार्थी एवं अन्य निवेशकों को अपनी कम्पनी में लुभावनी स्कीम बताकर स्कीमों पर रकम निवेश करवाकर ज्यादा ब्याज देने का प्रलोभन देकर निवेशकों से लगभग 02 करोड़ रूपए निवेश कराकर रकम वापस न कर धोखाधड़ी कर कम्पनी के आफिस को बंद कर फरार हो गए।
जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना आजाद चौक में अपराध क्रमांक 123/2015 धारा 420 भादवि एवं ईनामी चिंट और धन परिचालन (पाबंदी) अधि.की धारा 4, 5 छ. ग. एवं अपराध क्रमांक 159/2015 धारा 420 भादवि एवं ईनामी चिंट और धन परिचालन (पाबंदी) अधि.की धारा 4, 5 छ. ग. निक्षे0 के हितों का संरक्षण अधि0 की धारा 10 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। मुख्यमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस को चिटफण्ड में संलिप्त फरार डायरेक्टरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है।
जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मंशानुसार रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों सहित थाना प्रभारियों को रायपुर में दर्ज चिटफण्ड के प्रकरणों में विशेष रूचि लेकर प्राथमिकता के आधार पर प्रकरणों में संलिप्त डायरेक्टरों की पतासाजी कर गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए है। इसी क्रम में थाना आजाद चौक में दर्ज उक्त प्रकरणों के फरार डायरेक्टरों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। सायबर सेल एवं थाना आजाद चौक की संयुक्त टीम द्वारा प्रकरण में आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में संलिप्त आरोपी मृगेन्द्र सिंह के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई तथा आरोपी की उपस्थिति म.प्र. जिला शहडोल के सेमरपाखा ब्यौहारी में होना पाया गया तथा आरोपी मृगेन्द्र सिंह के विरूद्ध माननीय न्यायालय रायपुर द्वारा स्थायी वारंट भी जारी किया गया है।
सायबर सेल की 04 सदस्यीय टीम को ब्यौहारी (शहडोल) रवाना किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा ब्यौहारी पहुंचकर आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। इसी दौरान टीम के सदस्यों को आरोपी मृगेन्द्र सिंह के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई कि वह रेत खदान में रेत संबंधी ठेकेदारी का कार्य करता है। जिस पर टीम का एक सदस्य रेत क्रय करने हेतु ग्राहक बनकर आरोपी मृगेन्द्र सिंह से संपर्क किया तथा मिलने हेतु बुलाया एवं टीम के अन्य सदस्य आरोपी को पकड़ने हेतु आसपास खड़े हो गए। आरोपी आकर टीम के सदस्य से बात कर रहा था एवं आसपास खड़े अन्य लोगों को देखा तो उसे शक हो गया और वह भागने का प्रयास करने लगा जिसे टीम के सदस्यों द्वारा दौड़ाकर पकड़ा गया। आरोपी मृगेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।
उक्त चिटफण्ड के प्रकरण में थाना आजाद चौक पुलिस द्वारा पूर्व में आरोपी पुष्पेन्द्र सिंह बघेल पिता स्व0 कृष्ण प्रताप सिंह बघेल उम्र 51 वर्ष साकिन ग्राम सेमरपाखा थाना ब्यौहारी जिला शहडोल (म0प्र0) को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा आरोपी वर्तमान में राजस्थान के भरतपुर में दर्ज ठगी के प्रकरण में भरतपुर जेल में निरूद्ध है। आरोपी रणविजय सिंह बघेल पिता स्व0 कृष्ण प्रताप बघेल सा0 सेमरपाखा थाना ब्यौहारी जिला शहडोल (म0प्र0) सी.बी.आई. में दर्ज ठगी के प्रकरण में उड़ीसा के भुवनेश्वर जेल में निरूद्ध है।
उक्त आरोपी डायरेक्टरों के विरूद्ध जिला बीजापुर, रायगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, जांजगीर-चांपा एवं धमतरी सहित अन्य राज्यों में भी ठगी के प्रकरण दर्ज है। प्रकरण में शेष फरार आरोपियों की पतासाजी कर गिरतार करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार आरोपी मृगेन्द्र सिंह बघेल पिता स्व0 कृष्ण प्रताप बघेल उम्र 55 वर्ष साकिन ग्राम सेमरपाखा थाना ब्योहारी जिला शहडोल (म0प्र0) है।