BREAKING NEWS : HC ने EOW को भी आरटीआई के दायरे में शामिल करने के दिए निर्देश

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BREAKING NEWS : HC ने EOW को भी आरटीआई के दायरे में शामिल करने के दिए निर्देश
BREAKING NEWS : HC ने EOW को भी आरटीआई के दायरे में शामिल करने के दिए निर्देश

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) को सूचना के अधिकार के दायरे में लाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देशित किया है कि पहले जारी अधिसूचना को निरस्त कर EOW को आरटीआई के दायरे में शामिल करें। डिवीजन बेंच ने कहा कि भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के हनन की सूचना देने वाली संस्था को इस तरह से RTI के दायरे से अलग नहीं किया जा सकता है।

इसके साथ ही कोर्ट ने 8 साल पहले प्रस्तुत याचिकाकर्ता के आवेदन पर जानकारी देने के लिए कहा है। दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 7 नवंबर 2006 को अधिसूचना जारी कर राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को सूचना के अधिकार पर जानकारी देने से मुक्त किया था। इस अधिसूचना को आरटीआई एक्टिविस्ट राजकुमार मिश्रा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।