बलौदाबाजार कलेक्टर ने किया लॉक डाउन के आदेश में संशोधन...... पढ़िये किन गतिविधियों को मिली छूट व किन पर जारी है प्रतिबंध..जाने अब नए आदेश में किस समय तक खुलेगी दुकानें...?




बलौदाबाजार:- जिला कलेक्टर सुनील कुमार जैन द्वारा लॉक डाउन के संबंध में 22 मई 2021 को जारी आदेश में संशोधन करते हुए जिलें के अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 31 मई 2021 प्रातः 06.00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
कलेक्टर जारी संशोधित आदेश के अनुसार सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट,सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी,सब्जी बाजार, अनाज मंडी, शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क व जिम संध्या 6.00 बजे तक गुरूवार एवं गुमास्ता दिवस को छोड़कर खुले रहेंगे।"
व सभी मैरिज हॉल, स्विमिंग पुल तथा सिनेमा हॉल व थियेटर बंद पूर्वत जारी आदेश के अनुसार बन्द रहेंगे।व आदेश की शेष शर्ते यथावात रहेंगी।