CG:दुष्कर्म के अभियुक्त को बीस वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित..मामला बेमेतरा जिले के परपोडी थाना क्षेत्र बुंदेली का




संजू जैन:7000885784
बेमेतरा(परपोडी):परपोड़ी क्षेत्र में हुए दुष्कर्म के मामले में विशेष प्रकरण में सुनवाई किया जाकर संदेह से परे सिद्ध होने पर फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ( पॉक्सो एक्ट ) , जिला- बेमेतरा के विद्वान पीठासीन अधिकारी श्रीमती मधु तिवारी , अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा दिनांक 31.05.2022 को निर्णय पारित कर अभियुक्त विष्णु साहू पिता बांकल साहू , उम्र 51 वर्ष , निवासी ग्राम बुन्देली , थाना परपोड़ी , जिला बेमेतरा ( छ.ग. ) को बीस - बीस वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित करने का निर्णय पारित किया छ.ग. राज्य की ओर से सतीश वर्मा , विशेष लोक अभियोजक , बेमेतरा ने पैरवी की । अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि पीड़िता की माता के द्वारा थाना परपोड़ी में दिनांक 27.02.2020 को उपस्थित होकर आरोपी के विरूद्ध इस आशय की लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया कि उसने 10 वर्ष पहले अभियुक्त से चूड़ी विवाह की थी , जिसके तरफ से कोई बच्चा नहीं है । उसके पहले पति आशाकरण , निवासी कोड़िया की तरफ से उसके दो लड़की एवं एक लड़का है । पीड़िता , उम्र 14 वर्ष उसके दूसरे नंबर की पुत्री है , जो कक्षा आठवी तक पढ़ी है , कुछ दिनों से पीड़िता डरी सहमी रहती थी , जिससे पुछने पर वह बताई कि उसका सौतेला बाप अभियुक्त पिछले 10 दिन पहले जब वह सोयी थी तब दिनांक 17.02.2020 को सुबह 4:00 बजे उसका जबरदस्ती बलात्कार किया है और घटना को किसी को मत बताना नहीं तो जान सहित मार दूंगा बोलकर , दिनांक 26.02.2020 तक रोजाना प्रार्थिया की अनुपस्थिति में पीड़िता का बलात्कार किया है , वह डर के मारे घटना को किसी को नहीं बतायी थी । घटना की जानकारी होने पर प्रार्थिया जब अभियुक्त से घटना के संबंध में पुछी तो अभियुक्त ने प्रार्थिया को ही गलत बोलकर हाथ मुक्का से मारपीट किया है । वह जैसे तैसे घर से निकलकर पीड़िता को साथ लेकर कोटवार एवं गांव के सरपंच को घटना के बारे में बतायी है पीड़िता की मां की उक्ताशय की लिखित रिपोर्ट पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना परपोड़ी के द्वारा अप क्रमांक- 15/2020 , अन्तर्गत धारा- 376 , 506 , 323 भा.द.संहिता तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम , 2012 की धारा 6 , 12 के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना की गई । इस सत्र प्रकरण में अभियोजन की ओर से 09 साक्षियों के कथन कराये गये , विशेष प्रकरण में सुनवाई किया जाकर संदेह से परे सिद्ध होने पर फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ( पॉक्सो एक्ट ) , जिला- बेमेतरा के विद्वान पीठासीन अधिकारी , श्रीमती मधु तिवारी , अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा दिनांक 31.05.2022 को निर्णय पारित कर अभियुक्त विष्णु साहू पिता बांकल साहू , उम्र 51 वर्ष , निवासी ग्राम बुन्देली , थाना परपोड़ी , जिला बेमेतरा ( छ.ग. ) को धारा 42 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के परिप्रेक्ष्य में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 ( 2 ) ( एफ ) ( जे ) ( के ) ( एन ) एवं 376 ( 3 ) एवं धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में से गुरुत्तर मात्रा के दण्ड की धारा 6 पॉक्सों एक्ट की दोषसिद्धि पर बीस वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 / - रू . अर्थदण्ड एवं धारा 323 भा.द. संहिता की दोषसिद्धि पर 6 माह का सश्रम कारावास से दण्डित किया है । इस सत्र प्रकरण में छ.ग.राज्य की ओर से सतीश वर्मा , विशेष लोक अभियोजक , बेमेतरा ने पैरवी की ।