CG- धारा 144 लागू BIG NEWS: मंत्रालय और पुलिस मुख्यालय के पास प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध.... आदेश हुआ जारी.... धारा 144 लागू.... देखें आदेश.....
Prohibition demonstration near Ministry Police Headquarters Section 144 implemented issued order धारा 144 लागू
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रायपुर। रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने आदेश जारी किया है। धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वर्णित मागों में धरना, रैली प्रदर्शन, जुलूस घेराव एवं अन्य प्रकार के प्रदर्शनों हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है की अटल नगर नवा रायपुर स्थित मंत्रालय, महानदी भवन एवं सचिवालय, इन्द्रावती भवन तथा पुलिस मुख्यालय भवन के चारो ओर 100 मीटर की परिधि में परिशांति एवं लोकहित में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत उक्त क्षेत्र में धरना, रैली प्रदर्शन, जुलूस घेराव एवं अन्य प्रकार के प्रदर्शनों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किये जाने हेतु आदेश प्रसारित करने का अनुरोध किया गया है।
01. राखी थाना चौक से मंत्रालय, महानदी भवन एवं सचिवालय, इन्द्रावती भवन परिसर तक।
02. पी. एच. क्यू चौक से से मंत्रालय, महानदी भवन एवं सचिवालय, इन्द्रावती भवन परिसर तक।
03. शीतला मंदिर चौक से मंत्रालय, महानदी भवन एवं सचिवालय, इन्द्रावती भवन परिसर तक।
04. पं.दीनदयाल उपाध्याय चौक से मंत्रालय, महानदी भवन एवं सचिवालय, इन्द्रावती भवन परिसर तक।
05. कुहेरा चौक से मंत्रालय, महानदी भवन एवं सचिवालय, इन्द्रावती भवन परिसर तक।
जारी आदेश में कहा गया है की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर प्रतिवेदन से सहमत होकर मुझे यह समाधान हो गया है। कि उपरोक्त मार्गों में धरना, रैली प्रदर्शन, जुलूस, घेराव एवं अन्य प्रकार के प्रदर्शनो से लोक प्रशांति विक्षुब्ध हो सकता है, विधिपूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाघा या क्षति होने की आशंका है। अतः लोक प्रशांति बनाये रखने के लिये उपरोक्त मार्गों में धरना, रैली प्रदर्शन, जुलूस घेराव एवं अन्य प्रकार के प्रदर्शनों हेतु प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है। रायपुर धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कडिका-01 से 05 में वर्णित मागों में धरना, रैली प्रदर्शन, जुलूस घेराव एवं अन्य प्रकार के प्रदर्शनों हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करता हूँ।
जारी आदेश में कहा गया है की यह आदेश तत्काल लागू किया जाना आवश्यक है। परिस्थिति एवं समयाभाव के कारण प्रभावितों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये। आज आदेश दिनांक 10.03.2022 को मेरे यह आदेश एवं पदमुद्रा से जारी किया गया। यह आदेश जारी तिथि से आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रभावशील होगा।

