'शोर मचाना' पड़ेगा महंगा: पटाखे फोड़ने और लाउडस्पीकर बजाने वाले हो जाएं सावधान..... लगेगा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना.... आदेश जारी.........

'शोर मचाना' पड़ेगा महंगा: पटाखे फोड़ने और लाउडस्पीकर बजाने वाले हो जाएं सावधान..... लगेगा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना.... आदेश जारी.........


नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पटाखे फोड़ना और तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाना अब महंगा पड़ने वाला है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी ने राष्ट्रीय राजधानी में ध्वनि प्रदूषण के जुर्माने में बदलाव की घोषणा की है। नई जुर्माने की दरें के मुताबिक ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर अब लोगों को एक लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। DPCC ने कहा कि 1000 किलोवोल्ट-एम्पीयर से अधिक के डीजल जेनरेटर सेट के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बिना पूर्व अनुमति के ध्वनि उत्सर्जक निर्माण उपकरण के लिए 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा।

 

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राजधानी में ध्वनि नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माने को संशोधित किया है। अब लाउडस्पीकरों और सार्वजनिक सूचना प्रणाली के माध्यम से शोर करने पर 10,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। नए संशोधन के तहत ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले किसी भी माध्यम पर लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही जेनरेटर सेटों के ध्वनि प्रदूषण के संबंध में कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा अब ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले प्लांट को भी जब्त कर लिया जाएगा। संशोधन के इस प्रस्ताव को एनजीटी ने भी स्वीकार कर लिया है।

 

ध्वनि प्रदूषण के लिए नई जुर्माना दरों के अनुसार, अब यदि निर्माण उपकरण निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि करते हैं तो 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और उपकरण भी जब्त किए जाएंगे। इसके अलावा रिहायशी या कॉमर्शियल इलाकों में पटाखे जलाते हुए पाए जाने वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि अगर साइलेंट जोन में पटाखे जलाए जा रहे हैं, तो वही जुर्माना 3000 रुपये होगा। इसके अलावा अगर सार्वजनिक रैलियों, शादी समारोहों और अन्य धार्मिक आयोजनों में पटाखों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो रिहायशी और कॉमर्शियल जोन में 10,000 रुपये तक और साइलेंट जोन में 30,000 रुपये तक का जुर्माना होगा।