CG-EE और AE को नोटिस: कलेक्टर का बड़ा एक्शन…गड्ढे में डूबकर हुई बच्चे की मौत,दो ठेकेदारों पर FIR…EE और AE को थमाया कारण बताओ नोटिस...जाने मामला….
Notice to CG-EE and AE: Collector's big action…the death of the child by drowning in the pit, FIR on two contractors भानुप्रतापपुर विकासखण्ड के ग्राम कन्हारगांव में जल जीवन मिशन अंतर्गत रेट्रो फिटिंग कार्य के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के निर्माणकर्ता द्वारा खोदे गये गड्ढे में गांव के एक बालक की डूबकर हुई मृत्यु के प्रकरण में पुलिस थाना भानुप्रतापपुर में ठेकेदार जितेन्द्र जायसवाल एवं ललित गांधी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।




Notice to CG-EE and AE: Collector's big action…the death of the child by drowning in the pit, FIR on two contractors
कांकेर 25 सितम्बर 2022। भानुप्रतापपुर विकासखण्ड के ग्राम कन्हारगांव में जल जीवन मिशन अंतर्गत रेट्रो फिटिंग कार्य के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के निर्माणकर्ता द्वारा खोदे गये गड्ढे में गांव के एक बालक की डूबकर हुई मृत्यु के प्रकरण में पुलिस थाना भानुप्रतापपुर में ठेकेदार जितेन्द्र जायसवाल एवं ललित गांधी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता एवं सहायक अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
कार्यपालन अभियंता एस.आर. नेताम को कलेक्टर द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि रेट्रो फिटिंग के लिए खोदे गये गड्ढे में जल भराव होने से स्थानीय बालक की डूबकर असामयिक मृत्यु अत्यंत दुःखद घटना है। भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस हेतु विभाग अंतर्गत नलकूप खनन के सम्पूर्ण जिले के अनुपयोगी गड्ढों को पूर्ण रूप से बंद करने और निर्माणाधीन गड्ढों का पर्यवेक्षण कर सुरक्षात्मक उपाय करते हुए 07 दिवस के भीतर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जावे।
सहायक अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड भानुप्रतापपुर यशवंत कुमार गुरू को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा कि उक्त निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण मूलरूप से आपका दायित्व है। उक्त घटना से अपने कार्य के प्रति आपकी लापरवाही एवं उदासीनता परिलक्षित होती है। आपका कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (1)(2) (3) के पूर्णतः विपरीत है। अतः उक्त घटना के लिए क्यों न आपकी जवाबदारी तय करते हुए आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित की जावे। अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस के भीतर स्वतः उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, अन्यथा आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित की जावेगी।