CG लॉकडाउन BIG ब्रेकिंग: 21 जून तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन....कलेक्टर ने लॉकडाउन की मियाद बढ़ाई… अब शादी में मेहमानों की लिस्ट देनी होगी प्रशासन को.... जानिए किन सेवाओं को रहेगी छूट… देखें आदेश इस बार क्या होंगी गाइडलाइन….

CG लॉकडाउन BIG ब्रेकिंग: 21 जून तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन....कलेक्टर ने लॉकडाउन की मियाद बढ़ाई… अब शादी में मेहमानों की लिस्ट देनी होगी प्रशासन को.... जानिए किन सेवाओं को रहेगी छूट… देखें आदेश इस बार क्या होंगी गाइडलाइन….

 


गौरेला पेण्ड्रा मरवाही। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कलेक्टर नम्रता गांधी ने गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में लॉकडाउन को बढ़ाने का आदेश दिया है। दिनांक 21.06.2021 को रात्रि 12:00 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। सभी स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल / थियेटर, वाटर पार्क, थीमपार्क तथा सामूहिक भीड़-भाड़ वाले स्थल आम जनता हेतु पूर्णता प्रतिबंधित रहेगें।

स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेगें छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेंस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियाँ बंद रहेगी। प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट / सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी / बाजार, अनाज मंड़ी, शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकाने, ठेला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क एवं जिम इत्यादि शनिवार को छोड़कर अन्य दिवस में नके प्रचलित समय में शाम 08:00 बजे तक खोले जा सकेगें।

होटल, रेस्टोरेंट्स क्लब एवं बार (इन हाऊस डायनिंग / टेक-अवे हेतु सायं 08:00 बजे तक एवं होम डिलीवरी हेतु रात्रि 10:00 बजे तक) खुल सकेगें। आउट साइड डाइनिंग की भी अनुमति होगी किन्तु डायनिंग हॉल / रूम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्टोरेंट्स ऑनलाईन / टेलीफोनिक ऑर्डर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे को प्राथमिकता देगें। क्लब रेस्टोरेंट्स होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय पूर्ववत् रात्रि 08:00 बजे तक तथा आम जनता / ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात्रि 10:00 तक ही रहेगा। होटलों में इन-हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन / स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति होगी।

वैवाहिक कार्यक्रम निवास गृह, होटल अथवा मैरिज हॉल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक 40-3/ 2020- डी. एम. / 1 (ए) दिनांक 29.04.2021 अनुसार आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी। होटल / मैरिज हॉल में किसी एक आयोजन के दौरान संबंधित क्षेत्र / अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है, तथा दोनो पक्षों को मिलाकर मैरिज हॉल / गार्डन में अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेगें, जिनकी सूची मैरिज हॉल संचालक द्वारा संधारित की जावेगी। आयोजन के दौरान मास्क धारण करना तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।

प्रतिदिन शाम 08:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक रात्रि कालीन लॉक डाउन लागू रहेगा, जिसके दौरान होटल / रेस्टोरेट से होम डिलीवरी तथा थोक माल / वेयर हाउस / कार्गो / फल / सब्जी की लोडिंग / अन लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी आपात कालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

देखे आदेश