हिट एंड रन का खौफनाक VIDEO: पूर्व IAS ने कार से युवक को टक्कर मारी.... कार में मौजूद थे पूर्व IAS और बेटा.... 200 मीटर तक घसीटा.... पुलिस ने रिटायर्ड IAS ऑफिसर और बेटे को किया गिरफ्तार.... देखें हिट एंड रन का डरावना VIDEO.....
Hit and Run Case Police Arrests Ex-IAS Officer and Son in Alleged Hit-and-Run Case Court




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नई दिल्ली। रिटायर्ड IAS और उनका बेटा कार से कहीं जा रहे थे। तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे चल रहे युवक को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद भी उन्होंने कार नहीं रोकी और घायल युवक को बोनट पर लेकर करीब 200 मीटर तक घसीटते हुए ले गए। इसके बाद उसे सड़क किनारे तड़पता छोड़कर अपनी कार लेकर फरार हो गए। दिल्ली में हुए हिट एंड रन के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक रिटायर्ड IAS और उसके बेटे को गिरफ्तार किया है। मामला साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश का है, जहां कार सवार रिटायर्ड IAS और उसके बेटे ने एक युवक को अपनी कार से टक्कर मारकर दूर तक घसीटा था।
इसमें शख्स बुरी तरह जख्मी हो गया था। रिटायर्ड IAS का नाम पी सुंदरम और बेटे का नाम राजा सुंदरम है। रिटायर्ड आईएएस का बेटा वकालत की पढ़ाई कर रहा है। पुलिस ने दोनों को हरियाणा के गुरुग्राम स्थित Le Meridian Hotel के बाहर से गिरफ्तार किया था। दोनों पर हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं के तहत FIR दर्ज हुई है। इसमें आईपीसी की धारा 307, 308 और 212 लगाई गई है। गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। अपनी तेज स्पीड कार से युवक को घसीटकर पहले दोनों ने घायल किया।
फिर वहां से फरार हो गए। घटना के बाद युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया कराया गया था। घायल युवक की पहचान 37 वर्षीय आनंद विजय मंडेलिया के तौर पर हुई थी। घटना के वक्त कार में पूर्व IAS और बेटा दोनों मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक, शख्स को बोनेट पर करीब 200 मीटर तक घसीटा गया था। डीसीपी (दक्षिण जिला) बनिता मैरी जयकर ने कहा, 'शुरुआत में तेज गति से गाड़ी चलाने और गंभीर चोट पहुंचाने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर नई धाराएं जोड़ी गई हैं। आरोपी को गुरुग्राम के ली मेरिडियन होटल के बाहर गिरफ्तार किया गया था और आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 308 (गैर इरादतन हत्या) और 212 (शरण) के तहत अन्य आरोपों पर कार्रवाई की गई है।