CG- रिश्वतखोर पटवारी सस्पेंड VIDEO: किसान से रिश्वत लेते पटवारी कैमरे में हुए कैद.... घूस लेना पटवारी को पड़ा भारी.... पटवारी तत्काल प्रभाव से निलंबित.... देखें वायरल VIDEO और आदेश.....

Chhattisgarh Patwari suspended with immediate effect मुंगेली। पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। लोरमी के अनुविभागीय अधिकारी मेनका प्रधान ने निलंबन आदेश जारी किया है। नोगेन्द्र मरावी, पटवारी हल्का नंबर 26 तहसील लोरमी को आवेदक संतोष पिता जरहू जाति कलार निवासी ग्राम बोड़तराकल तहसील लोरमी जिला मुंगेली से किसान किताब बनाने हेतु अनधिकृत रूप से राशि ली गई। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय कानूनगो शाखा तहसील लोरमी निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

CG- रिश्वतखोर पटवारी सस्पेंड VIDEO: किसान से रिश्वत लेते पटवारी कैमरे में हुए कैद.... घूस लेना पटवारी को पड़ा भारी.... पटवारी तत्काल प्रभाव से निलंबित.... देखें वायरल VIDEO और आदेश.....
CG- रिश्वतखोर पटवारी सस्पेंड VIDEO: किसान से रिश्वत लेते पटवारी कैमरे में हुए कैद.... घूस लेना पटवारी को पड़ा भारी.... पटवारी तत्काल प्रभाव से निलंबित.... देखें वायरल VIDEO और आदेश.....

Chhattisgarh Patwari suspended with immediate effect

 

मुंगेली। पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। लोरमी के अनुविभागीय अधिकारी मेनका प्रधान ने निलंबन आदेश जारी किया है। नोगेन्द्र मरावी, पटवारी हल्का नंबर 26 तहसील लोरमी को आवेदक संतोष पिता जरहू जाति कलार निवासी ग्राम बोड़तराकल तहसील लोरमी जिला मुंगेली से किसान किताब बनाने हेतु अनधिकृत रूप से राशि ली गई। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय कानूनगो शाखा तहसील लोरमी निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

 

पटवारी नागेंद्र मरावी का खुलेआम किसान से रिश्वत लेते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। काम के एवज में घुस लेते हुए वीडियो पीड़ित किसान ने बनाया था। किसान किताब बनाने के एवज में पांच हजार रुपए की मांग की थी। जिस पर किसान द्वारा तीन हजार रुपए नगदी पटवारी को दिया गया है। 

 

लोरमी के अनुविभागीय अधिकारी मेनका प्रधान ने निलंबन में कहा है कि नोगेन्द्र मरावी, पटवारी हल्का नंबर 26 तहसील लोरमी को आवेदक संतोष पिता जरहू जाति कलार निवासी ग्राम बोड़तराकल तहसील लोरमी जिला मुंगेली से किसान किताब बनाने हेतु अनधिकृत रूप से राशि ली गई। उक्त संबंध में संबंधित पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। 

 

उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नही पाया गया। अतः नोगेन्द्र मरावी को तत्काल प्रभाव से लोकहित में निलंबित किया जाता है। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय कानूनगो शाखा तहसील लोरमी निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

 

देखें आदेश

 

 

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