Chhattisgarh: कोर्ट में 'भगवान' की पेशी.... दिया गया नोटिस... भगवान शिव को हाजिर होने का हुक्म.... नहीं तो 10 हजार देना होगा जुर्माना.... ईश्वर खुद नहीं आ सकते.... इसलिए भक्त शिवलिंग ही उखाड़ कर ले आए... और फिर.....

Appearance God court notice ordering Lord Shiva appear 10 thousand fined

Chhattisgarh: कोर्ट में 'भगवान' की पेशी.... दिया गया नोटिस... भगवान शिव को हाजिर होने का हुक्म.... नहीं तो 10 हजार देना होगा जुर्माना.... ईश्वर खुद नहीं आ सकते.... इसलिए भक्त शिवलिंग ही उखाड़ कर ले आए... और फिर.....

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रायगढ़। रायगढ़ (Raigarh) में अवैध कब्जे और निर्माण को लेकर हाईकोर्ट (High Court) में याचिका दायर की गई है। इसी मामले में रायगढ़ तहसील कोर्ट (Raigarh Tehsil Court) ने 23 से 24 फरवरी और 2 मार्च को सीमांकन दल गठित कर कौहाकुंडा गांव में जांच कराई थी। इसमें कई लोगों के पास अवैध कब्जे मिले। इसके बाद कोर्ट की ओर से 10 लोगों को नोटिस जारी किया गया। कहा गया कि तय तारीख को कोर्ट में न हाजिर होने पर 10 हजार रुपए के अर्थदंड के साथ ही उनको बेदखल किया जा सकता है। वहीं किसी भी तरह के निर्माण पर भी रोक लगा दी गई।

 

अब भगवान स्वयं तो आ नहीं सकते, ऐसे में उनके भक्त यानी स्थानीय लोग शिवलिंग ही उखाड़कर कोर्ट में ले आए। लेकिन कोर्ट में भी भगवान को राहत नहीं मिली। क्योंकि तहसीलदार के नहीं मिलने पर कोर्ट ने उन्हें अगली तारीख दे दी। सुनवाई की तारीख तय की गई। कोर्ट की ओर से जिन 10 लोगों को नोटिस दिया गया, उसमें कोहाकुंडा के वार्ड 25 में बना शिव मंदिर भी शामिल है। किसी पुजारी का नाम नहीं होने के कारण सीधे शिव मंदिर को ही नोटिस जारी कर दिया गया। चूंकि नोटिस में प्रतिवादी के हाजिर नहीं होने पर 10 हजार रुपए अर्थदंड लगाने की बात कही गई थी। 


स्थानीय लोगों ने शिवलिंग को ही मंदिर से उखाड़ लिया और ट्रॉली पर उसे रखकर कोर्ट पहुंच गए। शिवलिंग को लेकर लोग कोर्ट तो पहुंचे। लेकिन वहां बाहर नोटिस लगा हुआ था कि पीठासीन अधिकारी किसी अन्य राजस्व कार्य में व्यस्त हैं, इसके चलते मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तारीख निर्धारित कर दी गई।