Plastic Ban: आज से पॉलीथिन बैग और थर्मोकोल की थाली-कटोरी समेत इन 19 आइटम पर पूरे देश में प्रतिबंध लागू, पकड़े जाने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना और जेल, जानें क्या-क्या हुआ बैन, देखें लिस्ट....

Ban on Polythene, Single Use Plastic Ban, Plastic Products Banned, July 1, 2022 डेस्क। आज एक जुलाई से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक और उससे बनी सामग्री, पॉलीथिन के बैग और थर्मोकोल के प्लेट-कटोरी पर प्रतिबंध लागू हो गया है. रोक के बावजूद अगर सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करेगा तो एक लाख रुपये तक के जुर्माने और जेल की सजा का प्रावधान किया गया है. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से इन सभी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है. 

Plastic Ban: आज से पॉलीथिन बैग और थर्मोकोल की थाली-कटोरी समेत इन 19 आइटम पर पूरे देश में प्रतिबंध लागू, पकड़े जाने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना और जेल, जानें क्या-क्या हुआ बैन, देखें लिस्ट....
Plastic Ban: आज से पॉलीथिन बैग और थर्मोकोल की थाली-कटोरी समेत इन 19 आइटम पर पूरे देश में प्रतिबंध लागू, पकड़े जाने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना और जेल, जानें क्या-क्या हुआ बैन, देखें लिस्ट....

Ban on Polythene, Single Use Plastic Ban, Plastic Products Banned, July 1, 2022

 

डेस्क। आज एक जुलाई से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक और उससे बनी सामग्री, पॉलीथिन के बैग और थर्मोकोल के प्लेट-कटोरी पर प्रतिबंध लागू हो गया है. रोक के बावजूद अगर सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करेगा तो एक लाख रुपये तक के जुर्माने और जेल की सजा का प्रावधान किया गया है. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से इन सभी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है. 

 

यानी कि आज से आप बाजार में सामान लेने जाएं, तो घर से कपड़े या जूट का थैला लेकर निकलें. क्योंकि दुकानों और सुपरमार्केट में पॉलीथिन के कैरी बैग नहीं मिलेंगे. थर्मोकोल और प्लास्टिक से बनी थाली, कटोरी, प्लेट, कप, गिलास, कांटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे आदि पर प्रतिबंध लगाया दिया गया है. थर्मोकोल की सजावटी सामग्री, प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, बैनर, सौ माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर. मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली प्लास्टिक कोटेड फिल्में. गुब्बारों में लगाई जाने वाली प्लास्टिक की डंडिया, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे आदि शामिल है.

 

आदेश के अनुसार एकल उपयोग प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक रहेगी. विभाग की तरफ से इस संबंध में छह माह पहले 16 दिसंबर को ही अधिसूचना जारी कर दी गई थी. हालांकि कम प्लास्टिक की परत वाले कागज के कप का इस्तेमाल जारी रहेगा. उन्हीं प्लास्टिक और थर्मोकॉल पर प्रतिबंध रहेगा, जो केंद्र की अधिसूचना में हैं. 

 

एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर आम लोगों पर 500 से दो हजार और औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन, आयात, भंडारण और बिक्री करने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत दंड का प्रावधान होगा. ऐसे व्यवसायियों और उद्यमियों पर 20 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, या पांच वर्ष तक की जेल या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं.

 

1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम जैसे ईयरबड्स, गुब्बारे की प्लास्टिक डंडी, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की प्लास्टिक डंडी, आइसक्रीम की प्लास्टिक डंडी, थर्माकॉल के सजावटी सामान, प्लास्टिक की प्लेट, कप, ग्लास, कांटे, चम्मच, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे पैक करने वाली पन्नी, इनविटेशन कार्ड पर लगाई जाने वाली पन्नी, सिगरेट पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली पन्नी, 100 माइक्रोन से पतले पीवीसी व प्लास्टिक के बैनर आदि शामिल हैं.