10 वी के छात्र को थप्पड़ मारने वाले अंबुजा स्कूल के अंग्रेजी शिक्षक कमलेश मिश्रा की हुई गिरफ्तारी.....एफआईआर के बाद हो गया था फरार......जानिए कहा से हुई गिरफ्तारी

10 वी के छात्र को थप्पड़ मारने वाले अंबुजा स्कूल के अंग्रेजी शिक्षक कमलेश मिश्रा की हुई गिरफ्तारी.....एफआईआर के बाद हो गया था फरार......जानिए कहा से हुई गिरफ्तारी
10 वी के छात्र को थप्पड़ मारने वाले अंबुजा स्कूल के अंग्रेजी शिक्षक कमलेश मिश्रा की हुई गिरफ्तारी.....एफआईआर के बाद हो गया था फरार......जानिए कहा से हुई गिरफ्तारी

Arrest of Kamlesh Mishra, English teacher of Ambuja School who slapped 10th student

थप्पड़ के वजह से फटा कान का पर्दा, छात्र की 80 प्रतिशत श्रवण क्षमता पर पड़ा था असर
 
 
बलौदाबाजार- शहर से 5 किमी दूर स्थित अम्बुजा विद्या पीठ में बीते दिनों  अंग्रेजी के शिक्षक के द्वारा कक्षा 10 वीं के एक छात्र को थप्पड़ मारने पर कान का पर्दा फटने का मामला सामने आया था जिसपर छात्र के अभिभावक ने सिटीकोतवाली थाना में एफआईआर भी दर्ज कराया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने फरार शिक्षक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
 
पूरा मामला 13 अक्टूबर 2022 का है जिसमें रवान के अम्बुजा विद्या पीठ में पढ़ रहे कक्षा दसवीं के छात्र को अंग्रेजी के शिक्षक कमलेश मिश्रा द्वारा ऐसी बेरहमी से थप्पड़ मारा गया था जिससे उसके बाए कान का पर्दा फट गया था व 80 प्रतिशत तक श्रवण क्षमता कम हो गयी थी। शर्मनाक वाक्या यह हुआ कि उपरोक्त घटनाक्रम के बारे में  प्रिंसिपल एस के पांडे द्वारा छात्र के अभिभावक को कोई जानकारी नही दी गई। अबुजा स्कूल के प्रिंसिपल व अंबुजा स्कूल के प्रबंधन द्वारा अभिभावक को आश्वासन दिया गया था कि 7 दिनों के भीतर शिक्षक को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बाद भी प्रिंसिपल एस के पांडे द्वारा इस घटना को गंभीरता पूर्ण ना लेते हुए शिक्षक को बर्खास्त नही किया गया।
 

एफआईआर दर्ज होने के बाद शिक्षक हो गया था फरार

स्कूल प्रबंधन और अंबुजा प्रबंधन का गैर जिम्मेदाराना रवैया देखकर बच्चे के अभिभावक ने रविवार 23 अक्टूबर को सिटी कोतवाली में जेजे एक्ट 2015 के धारा 75  और IPC 323 के तहत प्रिंसिपल एस के पांडे और शिक्षक कमलेश मिश्रा पर एफआईआर दर्ज कराया। जिसके बाद से आरोपी शिक्षक कमलेश मिश्रा शहर से फरार हो गया था।
 

फरार शिक्षक को पुलिस ने बिलासपुर में पकड़ा

मामले को गंभीरता से लेते हुए सिटी कोतवाली पुलिस, शिक्षक कमलेश मिश्रा के खोजबीन में जुटी हुई थी जिसे काफी मशक्कत के बाद बिलासपुर से 6 नवम्बर की शाम को गिरफ्तार किया गया और 7 नवम्बर को अदालत में पेश किया, छात्र के अभिभावक के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  ने घटना की गंभीरता को देखते हुए शिक्षक कमलेश मिश्रा को जेल भेजा दिया है।
 
 

इन धाराओं के तहत हुई एफआईआर

जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के धारा 75 में बताया गया है कि बच्चे की देखभाल और उसकी सुरक्षा स्कूल की जिम्मेदारी होगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-17 किसी भी तरह के शारीरिक दंड, मानसिक प्रताड़ना को प्रतिबंधित करता है। स्कूल में कॉरपोरल पनिशमेंट के द्वारा बच्चों में अनुशासन लाना नियमों का गंभीर उल्लंघन है। शारीरिक दंड एक छात्र के शरीर और दिमाग को चोट पहुँचाता है, उनकी गरिमा को लूटता है।
 
किसी भी शिक्षण संस्थान में स्कूल प्रिंसिपल की अहम भूमिका होती है सरकार के नियमों का बिना उल्लंघन किए, स्कूल को शिक्षा का मंदिर बनाए रखना, जिससे बच्चों और अभिभावकों का स्कूल पर विश्वास बना रहे। लेकिन अंबुजा विद्यापीठ के प्रिंसिपल एसके पांडे कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे, नतीजन स्कूल में कार्यरत एक शिक्षक ने अपनी बर्बरता का प्रदर्शन किया।