ग्राहक की तलाश में घुम रहे है कि सूचना पर गवाहो को सूचना के संबंध में अवगत कराया एवं सोनपुरी तरफ नहर जाने वाला रास्ता मे घेराबंदी किया जो दो व्यक्ति कंधे में बोर पंप के सामान को ले जाते हुये दिखा जिसे घेराबंदी करके पकड़ा गया

ग्राहक की तलाश में घुम रहे है कि सूचना पर गवाहो को सूचना के संबंध में अवगत कराया एवं सोनपुरी तरफ नहर जाने वाला रास्ता मे घेराबंदी किया जो दो व्यक्ति कंधे में बोर पंप के सामान को ले जाते हुये दिखा जिसे घेराबंदी करके पकड़ा गया
ग्राहक की तलाश में घुम रहे है कि सूचना पर गवाहो को सूचना के संबंध में अवगत कराया एवं सोनपुरी तरफ नहर जाने वाला रास्ता मे घेराबंदी किया जो दो व्यक्ति कंधे में बोर पंप के सामान को ले जाते हुये दिखा जिसे घेराबंदी करके पकड़ा गया

इस्तगाशा कमॉक :- 12/2022

धारा :- 41 (1-4) जा.फौ. 379 भा.द.वि.

नाम आरोपी :- 1. मंगल सिंह तंवर पिता विजेन्द्र पाल सिंह उम्र 25 साकिन सोनपुरी चौकी सर्वमंगला थाना कुसमुण्डा जिला कोरबा छ.ग.

2. विष्णु अगरिया पिता अजय अगरिया उम्र 23 वर्ष साकिन पड़निया चौकी सर्वमंगला थाना कुसमुण्डा जिला कोरबा छ.ग.
जप्त मशरूका :- 01. एक सबमर्शिबल पम्प
02. एक सबमर्शिबल पम्प का मोटर कुल किमती 10000 रूपये

कोरबा।

विवरण :- श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा श्री भोजराम पटेल के द्वारा अवैध डीजल कबाड़, कोयला तथा अवैध कार्य करने वालो के विरूध्द सख्त कार्यवाही के संबंध मे दिये गये निर्देषो के परिपालन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा श्री अभिषेक वर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक महोदय दर्री सुश्री लितेष सिंह के मार्ग दर्शन एवं थाना प्रभारी कुसमुण्डा श्री नवीन देवांगन के मार्ग दर्षन में चोरो पर शिकंजा कसने के विशेष अभियान के तहत चोरो के विरूध्द कार्यवाही करने हेतु आदेषित किया गया है, जो आज दिनॉक 23 / 05 / 2022 को चौकी सर्वमंगला पुलिस एवं सायबर सेल टीम के जुर्म जरायम पतासाजी हेतु टाउन रवाना हुआ था।

पेट्रोलिंग के दौरान चन्द्रनगर जटराज में मुखबीर से सूचना मिला कि दो व्यक्ति जिनका नाम क्रमशः विष्णु अगरिया, मंगल सिंह नाम के व्यक्ति सब मर्शिबल पंप को बेचने के फिराक में है जो चोरी का हो सकता है कि ग्राहक की तलाश में घुम रहे है कि सूचना पर गवाहो को सूचना के संबंध में अवगत कराया एवं सोनपुरी तरफ नहर जाने वाला रास्ता मे घेराबंदी किया जो दो व्यक्ति कंधे में बोर पंप के सामान को ले जाते हुये दिखा जिसे घेराबंदी करके पकड़ा गया पूछने पर एक व्यक्ति ने अपना नाम विष्णु अगरिया तथा दूसरे ने मंगल
सिंह बताया दोनों व्यक्ति से उनके द्वारा रखे गये सब मर्शिबल पंप एवं उसके पार्टस के बारे में पृथक पृथक धारा 91 जा.फौ. का नोटिस देकर वैद्य दस्तावेज प्रस्तुत
को कहा गया कोई वैद्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर आरोपीगणों मंगल सिंह तंवर पिता विजेन्द्र पाल सिंह
उम्र 25 साकिन सोनपुरी से सबमर्शिबल पंप तथा आरोपी विष्णु अगरिया पिता अजय अगरिया
उम्र 23 वर्ष साकिन पड़निया सबमर्शिबल पंप का मोटर को गवाहो के समक्ष मुताबिक जप्ति पत्रक के जप्त किया गया आरोपीयो का कृत्य अपराध धारा 41 (1) (4) जा.फौ. 379 भा.द.वि का घटित करना पाये जाने पर आरोपीयो को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।