CG प्रमोशन BIG NEWS: शिक्षक प्रमोशन पर रोक.... हाईकोर्ट ने शिक्षक और हेडमास्टर के प्रमोशन पर लगाई रोक.... हाईकोर्ट की डबल बेंच ने दिए ये निर्देश.....
The promotion of teacher and headmaster primary brother-in-law has been banned till further orders




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बिलासपुर। आगामी आदेश तक शिक्षक और हेडमास्टर प्राथमिक साला के पदोन्नति पर रोक लगा दी गई है। मीडिल स्कूल के शिक्षक प्रमोशन पर पहले से रोक लगी है। अब बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूल के शिक्षक और हेड मास्टर के प्रमोशन पर रोक लगा दी है। शिक्षक प्रमोशन पर एक और ब्रेक लग गया है। हाईकोर्ट ने शिक्षक और हेडमास्टर के प्रमोशन पर रोक लगा दी है। प्राथमिक शाला के हेडमास्टर के प्रमोशन की प्रक्रिया अभी चल रही थी। इससे पहले मीडिल स्कूल के प्रमोशन पर रोक पहले ही लगी हुई थी। हाईकोर्ट में अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के जरिये शिक्षा सेवा संवर्ग के नियम 15 को चुनौती दी गयी थी।
सुनवाई पश्चात मुख्य न्यायधीश क़ी डिवीज़न बेंच ने आगामी आदेश तक शिक्षक और हेडमास्टर प्राथमिक साला के पदोन्नति पर रोक लगा दी है। नीलम कुमार मेश्राम और अन्य ने प्रमोशन प्रक्रिया को चुनौती दी थी। बताया क़ी उक्त नियम के तहत 5 साल तक अनुभव रखने वाले सहायक शिक्षक हेडमास्टर प्राथमिक शाला और शिक्षक के पद पर पदोन्नति के पात्र है। उक्त नियम को सिथिल कर अनुभव को 3 साल किया गया।
नियम मे विभिन्न विसंगति के आधार पर उसे हाईकोर्ट मे चुनौती दी गयी और बताया क़ी नियम मे LB कैडर क़ी वरिष्ठता निर्धारण का कोई प्रावधान ही नहीं है जिससे अलग अलग संभाग मे अलग अलग वरिष्ठता निर्धारण हो रहा है जो सविधान के अनुच्छेद 14 16 का उल्लंघन है l