Railway Guidelines: बड़ी खबर! रेलवे ने जारी की नई गाइडलाइन, यात्री जान लीजिए सफ़र करने के नियम....
Railway Guidelines: Big news! Railways has issued new guidelines, passengers should know the rules of travelling.... Railway Guidelines: बड़ी खबर! रेलवे ने जारी की नई गाइडलाइन, यात्री जान लीजिए सफ़र करने के नियम....




Railways Issued New Guideline :
नया भारत डेस्क : अगर आप भी ट्रेन में सफर करते है तो इस खबर को एक बार जरूर पढ़ लें। दरअसल रेलवे की ओर से आई नई गाइडलाइन के मुताबिक आपको बता दें कि ट्रेन में सफर करने के नियमों में बदलाव हो गया है। ऐसे में सफर करने का प्लान बनाने से पहले जान लें रेलवे की नई गाइडलाइन। (Railways Issued New Guideline)
अब जब भी आप ट्रेन में सफर करें तो आप कोई गलती न करें. छोटी सी गलती भी आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है. दरअसल, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नियमों में बड़ा बदलाव किया है. यह बात आमतौर पर ट्रेन में सफर करने वाले सभी यात्रियों को पता होती है. रेलवे ने हाल ही में जो बदलाव किया है वह रात में सफर करने वाले यात्रियों को लेकर है. (Railways Issued New Guideline)
रेलवे के नए नियमों के मुताबिक अब आपकी सीट, डिब्बे या कोच में कोई भी यात्री तेज आवाज में मोबाइल पर बात नहीं कर सकता है और न ही तेज आवाज में गाने सुन सकता है. यात्रियों की नींद में खलल न पड़े और वे सफर के दौरान चैन की नींद सो सकें, इसके लिए रेलवे ने नई गाइडलाइन जारी की है. (Railways Issued New Guideline)
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई पैसेंजर अक्सर शिकायत करते हैं कि उनके कोच में एक साथ ट्रेवल करने वाले लोग देर रात तक फोन पर जोर-जोर से बात करते हैं, या गाने सुनते हैं. कुछ यात्रियों की यह भी शिकायत थी कि रेलवे एस्कॉर्ट या मेंटेनेंस स्टाफ भी जोर-जोर से बात करता है. इसके अलावा कई यात्री रात 10 बजे के बाद भी लाइट जला कर रखते हैं जिससे दूसरों की नींद में खलल पड़ता है. इसी को देखते हुए रेलवे ने नया नियम बनाया है. ऐसे में अगर कोई यात्री नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. (Railways Issued New Guideline)
रेलवे बोर्ड ने फैसला किया है कि ट्रेन में सफर के दौरान रात 10 बजे के बाद अगर आप तेजी से मोबाइल पर बात कर रहे हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी. नए नियमों के मुताबिक यात्री रात की यात्रा के दौरान न तो तेज आवाज में बात कर सकते हैं और न ही म्यूजिक सुन सकते हैं. (Railways Issued New Guideline)