PAN Card Alert: 31 मार्च 2023 तक नही किया ये काम तो रद्द हो सकते हैं करीब 17 करोड़ लोगों के पैन कार्ड, जानिए क्यों?
PAN Card Alert: If this work is not done till March 31, 2023, PAN cards of about 17 crore people can be cancelled, know why? PAN Card Alert: 31 मार्च 2023 तक नही किया ये काम तो रद्द हो सकते हैं करीब 17 करोड़ लोगों के पैन कार्ड, जानिए क्यों?




PAN Card Alert :
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चेतावनी दी है कि 31 मार्च 2023 तक अगर आपने अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं किया तो पैन कार्ड से जुड़े कुछ काम रुक सकते हैं और पैन कार्ड को रद्द भी किया जा सकता है. जानिए कैसे आप घर बैठे पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं।
नया भारत डेस्क : सरकार समय-समय पर अलर्ट जारी करती रही है कि परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है। इसका आसान प्रक्रिया को कई-कई बार दोहराया जा चुका है, लेकिन अभी भी पैन कार्ड धारकों की एक बड़ी आबादी ऐसी है, जिसने आधार से लिंकिंग नहीं की है। अब ऐसे लोगों को अपना पैन कार्ड गंवाना पड़ सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने फैसला सुनाया है कि मार्च 2023 के बाद उन PAN को निष्क्रिय कर दिया जाएगा, जिन्होंने आधार से लिंक नहीं किया है। (PAN Card Alert)
जिन PAN कार्डधारकों ने 31 मार्च 2022 तक आधार से लिंक नहीं किया है, उन पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि ऐसे कार्डधारकों को पैन कार्ड का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन मार्च 2023 तक ऐसा नहीं किया तो पैन कार्ड बंद कर दिया जाएगा।
बता दें, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई बार बढ़ा चुका है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को लिंक करने की वर्तमान अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 थी। हाल ही में आयकर विभाग ने उन सभी लोगों के लिए ट्विटर पर चेतावनी जारी की है जिन्होंने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है। (PAN Card Alert)
देना होगा जुर्माना :
सरकार ने कहा है कि सभी कार्डधारक अपने आधार को पैन से फटाफट लिंक करा लें. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा और अगर आप इनवैलिड कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. (PAN Card Alert)
इनकम टैक्स विभाग ने किया ट्वीट :
इनकम टैक्स विभाग ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि, उन सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.3.2023 है. पैन को आधार से लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा. देर न करें, आज ही लिंक करें. (PAN Card Alert)
जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर :
इन दोनों कार्ड को लिंक कराने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा. यहां पर आपको लिंक आधार का ऑप्शन दिखाई देगा. आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. अब यहां पर लॉगइन करने के बाद में आपको अपना प्रोफाइल सेटिंग में जाना होगा. (PAN Card Alert)
इस तरह हो जाएगा लिंक :
अब प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट करना होगा. यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड को भरना होगा. जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे ‘लिंक आधार’ के ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद आपका आधार लिंक हो जाएगा. (PAN Card Alert)