Chhattisgarh News : नई भर्ती को लेकर वित्त विभाग ने लिया बड़ा फैसला,अब इन पदों के लिए पहले लेनी होगी अनुमति…
राज्य में नयी भर्ती से पहले अब वित्त विभाग की अनुमति जरूरी जारी हुआ आदेश




Now permission of finance department is necessary before new recruitment in the state,
नया भारत डेस्क : छत्तीसगढ़ में रिक्त पदो पर नियुक्ति को लेकर वित्त विभाग ने पत्र जारी किया है ।मीडिया रिपोर्ट अनुसार छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में नयी भर्ती से पहले अब वित्त की अनुमति जरूरी होगी ।वित्त सचिव मुकेश बंसल (Finance Secretary) ने इसे लेकर पत्र जारी किया है ।
वित्त सचिव मुकेश बंसल (IAS Mukesh Bansal) ने अपने आदेश में कहा है कि लोक सेवा आयोग (Public Service Commison) के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों और अनुकंपा नियुक्ति (Anukampa Niyukti) के पदों को छोड़कर, जितनी भी सीधी भर्ती के रिक्त पद अब भरे जाएंगे उससे पहले वित्त विभाग (finance department) की अनुमति लेनी जरूरी होगी।
इस संदर्भ में वित्त विभाग ने सभी विभागों, कमिश्नर, कलेक्टर और विभागाध्यक्ष को पत्र जारी कर दिया है। वित्त सचिव मुकेश बंसल ने अपने आदेश में कहा है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों और अनुकंपा नियुक्ति के पदों को छोड़कर, जितनी भी सीधी भर्ती के रिक्त पद अब भरे जाएंगे उससे पहले वित्त विभाग की अनुमति लेनी जरूरी होगी।
आदेश में यह भी कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में लोक सेवा आयोग की तरफ से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली संयुक्त राज्य सेवा परीक्षा में शामिल पदों को छोड़कर, विभागों में राज्य लोक आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले अन्य पदों पर भर्ती शुरू करने से पूर्व वित्त विभाग की अनुमति आवश्यक होगी।
आदेश में यह भी कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में लोक सेवा आयोग की तरफ से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली संयुक्त राज्य सेवा परीक्षा में शामिल पदों को छोड़कर, विभागों में राज्य लोक आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले अन्य पदों पर भर्ती शुरू करने से पूर्व वित्त विभाग की अनुमति आवश्यक होगी।