CG High Court : शिक्षक पोस्टिंग मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, शिक्षकों की याचिका पर हाई कोर्ट ने दिया ये फैसला…
शिक्षक पदोन्नति और पोस्टिंग घोटाले में बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश आया है। तबादला आदेश निरस्त करने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है।




बिलासपुर। शिक्षक पदोन्नति और पोस्टिंग घोटाले में बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश आया है। तबादला आदेश निरस्त करने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। कोर्ट में अगली सुनवाई होने तक स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट केस आदेश का सरिया होगा कि जिन शिक्षकों ने सरकार के आदेश पर पुराने स्थान पर ज्वाइन कर लिया है वह अब वही रहेंगे लेकिन जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वह अपने वर्तमान पद स्थापना वाले स्थान पर बने रहेंगे।
बिलासपुर में 150 शिक्षक हुए रिलीव, छह ने नहीं ली पदोन्नति
स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों की संशोधन पदस्थापना निरस्त होने के बाद 150 शिक्षकों ने मूल स्थान पर ज्वाइन कर लिया है। छह शिक्षकों ने पदोन्नति अस्वीकार कर दी और अपने पूर्व के स्कूल में पढ़ाने चले गए। शेष शिक्षक भी मूल स्थान पर जाने की तैयारी में जुटे हैं। संभाग में 700 से ज्यादा शिक्षकों की संशोधन पदस्थापना हुई थी। इस दौरान प्रभारी जेडी पर लेनदेन का आरोप लगा था। सोमवार को 150 शिक्षकों ने रिलीव ले लिए। उसमें 24 शिक्षकों ने कार्यभार ग्रहण किया।