CG- स्कूल बंद ब्रेकिंग: एक और जिले में स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्र बंद करने का आदेश.... रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, कोरबा, जांजगीर, राजनांदगांव के बाद अब यहां नाइट कर्फ्यू का ऐलान.... जिम, क्लब भी बंद.... जानिए क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद…. देखें आदेश.....

CG- स्कूल बंद ब्रेकिंग: एक और जिले में स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्र बंद करने का आदेश.... रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, कोरबा, जांजगीर, राजनांदगांव के बाद अब यहां नाइट कर्फ्यू का ऐलान.... जिम, क्लब भी बंद.... जानिए क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद…. देखें आदेश.....

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सरगुजा। सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने नाइट कर्फ्यू लगाने तथा सभी शैक्षणिक संस्थानों को आगामी आदेश तक बंद करने के आदेश दे दिए हैं। जनपद पंचायत अम्बिकापुर क्षेत्रार्न्तगत रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक सभी गैर-व्यवसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है। जनपद पंचायत अम्बिकापुर क्षेत्र के सभी शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थान जिसमें कोचिंग ट्यूशन संस्थान भी सम्मिलित हैं, को आगामी आदेश पर्यन्त बंद रखा जावे, किन्तु ऑनलाईन क्लासेस जारी रहेंगे । व्यापम एवं पी.एस.सी. छत्तीसगढ़ द्वारा जारी परीक्षाएं अपने निर्धारित तिथि अनुसार संचालित होंगे। स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, प्ले स्कूल संचालन की अनुमति नहीं होगी, किन्तु ऑनलाईन क्लासेस जारी रहेंगे। स्वीमिंग पुल, जिम, क्लब, पुस्तकालय खोला जाना प्रतिबंधित रहेगा ।

 आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के कलेक्टर को दिए गए अपने निर्देश में कहा गया था कि कोरोना संक्रमण के पॉजिटिविटी रेट के 4% से ज्यादा होने पर जिले में नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। सरगुजा जिले में पॉजिटिविटी रेट 4% से ज्यादा हो गई है जिस को मद्देनजर रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। जिसके अंतर्गत निम्नानुसार प्रतिबंध होंगे :
1- जनपद पंचायत अम्बिकापुर क्षेत्रार्न्तगत रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक सभी गैर-व्यवसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है। 2- जनपद पंचायत अम्बिकापुर क्षेत्र के सभी शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थान जिसमें कोचिंग ट्यूशन संस्थान भी सम्मिलित हैं, को आगामी आदेश पर्यन्त बंद रखा जावे, किन्तु ऑनलाईन क्लासेस जारी रहेंगे ।
3- व्यापम एवं पी.एस.सी. छत्तीसगढ़ द्वारा जारी परीक्षाएं अपने निर्धारित तिथि अनुसार संचालित होंगे। 4- स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, प्ले स्कूल संचालन की अनुमति नहीं होगी, किन्तु ऑनलाईन क्लासेस जारी रहेंगे
5- स्वीमिंग पुल, जिम, क्लब, पुस्तकालय खोला जाना प्रतिबंधित रहेगा । 6- पूर्व में जारी आदेश की शेष कंडिकाएँ यथावत लागू रहेंगे।