कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मानदेय बढ़ा, मानदेय में बढ़ोत्तरी का आदेश जारी, अब इस तरह से होगा मानदेय का भुगतान, देखें आदेश......

Good news for employees, honorarium increased, order to increase honorarium issued, now honorarium will be paid in this way, see order धमतरी। जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी ने शासकीय शालाओं में अंशकालीन सफाई कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि के संबंध आदेश जारी किया है। न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ता के नई दर के अनुसार धमतरी जिले में आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए 02 घंटे कार्य लिया जाकर 02 घंटे के मान से दैनिक एवं मासिक वेतन की दरें दिनांक 01.102022 से 31.03.2023 तक की अवधि लिये 2423.00 अक्षरी (दो हजार चार सौ तेईस रूपये मात्र) प्रति माह के दर से भुगतान करने कहा गया है।

कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मानदेय बढ़ा, मानदेय में बढ़ोत्तरी का आदेश जारी, अब इस तरह से होगा मानदेय का भुगतान, देखें आदेश......
कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मानदेय बढ़ा, मानदेय में बढ़ोत्तरी का आदेश जारी, अब इस तरह से होगा मानदेय का भुगतान, देखें आदेश......

Good news for employees, honorarium increased, order to increase honorarium issued, now honorarium will be paid in this way, see order

 

धमतरी। जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी ने शासकीय शालाओं में अंशकालीन सफाई कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि के संबंध आदेश जारी किया है। न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ता के नई दर के अनुसार धमतरी जिले में आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए 02 घंटे कार्य लिया जाकर 02 घंटे के मान से दैनिक एवं मासिक वेतन की दरें दिनांक 01.102022 से 31.03.2023 तक की अवधि लिये 2423.00 अक्षरी (दो हजार चार सौ तेईस रूपये मात्र) प्रति माह के दर से भुगतान करने कहा गया है।

 

अधिसूचित न्यूनतम वेतन में परिवर्तनशील महगाई भत्ता भी सम्मिलित है। इसलिए वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों को अतिरिक्त रूप से परिवर्तनशील महगाई भत्ते की पात्रता नही होगी। ये दरें धमतरी जिले के लिए आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए प्रभावशील मानी जायेगी तथा महगाई भत्ते की नई दरें लागू होने तक इन्हीं दरों पर भुगतान किया जायेगा । 

 

यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है तो यह किसी भी दशा में कम नही की जायेगी किन्तु उनका समायोजन भविष्य में होने वाली वृद्धि से किया जायेंगा। 4. जिन पदो के लिए मजदूरी अलग से स्वीकृत नहीं की गई है, उसे दैनिक मजदूरी का भुगतान निर्धारित मासिक दर में 26 से भाग देकर गणना किया जायेगा। यदि किसी संदर्भ में 01 दिन का पारिश्रमिक निकाला जाना हो तो मासिक दर में 30 का भाग दिया जाकर निकाली जायेगा |