CG News : पटवारी व इन कर्मचारियों पर अब सीधे दर्ज नहीं होगी FIR, सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी..
छत्तीसगढ़ में पटवारी व अन्य लोकसेवकों पर अब सीधे एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकेगी। सचिव भू अभिलेख ने जिले के सभी कलेक्टरों को इस बाबत आदेश जारी किया हैं।




CG News: Now FIR will not be registered directly on Patwari and these employees,
रायपुर। छत्तीसगढ़ में पटवारी व अन्य लोकसेवकों पर अब सीधे एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकेगी। सचिव भू अभिलेख ने जिले के सभी कलेक्टरों को इस बाबत आदेश जारी किया हैं। पटवारी व अन्य लोकसेवकों पर सीधे एफआईआर दर्ज नही की जा सकेगी। पटवारी संघ की हड़ताल के बाद सचिव भू अभिलेख ने जिले के सभी कलेक्टरों को इस आशय के आदेश जारी कर दिये हैं। जारी निर्देशों में कहा गया है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत शासकीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान पटवारी या अन्य लोक सेवक के रूप में किए गए कार्य पर पुलिस द्वारा सीधे ही अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। जिसके लिए जांच के निर्देश जारी किए गए हैं।
जिसके संबंध में निर्देशित किया गया है कि ऐसे शिकायतों में जहां संज्ञेय अपराध घटित होने या ना होने के बारे में संदेह है और भ्रष्टाचार का आरोप है, प्रारंभिक जांच करने का प्रावधान है। अतः ऐसे प्रकरणों में संबंधित लोक सेवक के नियंत्रक अधिकारी/जिला दंडाधिकारी से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर प्रारंभिक जांच कर यह सुनिश्चित करे की संज्ञेय अपराध घटित होना पाया गया है कि नहीं। यदि संज्ञेय अपराध प्रकट होता है तब अपराध पंजीबद्ध किया जाए। यदि अपराध घटित होना नहीं पाया जाता है तो शिकायतकर्ता सहित संबंधित लोक सेवक के नियंत्रक अधिकारी/जिला दंडाधिकारी को पुलिस अधीक्षक के माध्यम से सूचित किया जाए। हर हालत में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डब्ल्यूपीसीआर 68/2008 में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रारंभिक जांच कर 7 दिवस के अंदर पूर्ण कर ली जाए। पटवारी एवं अन्य लोक सेवकों के संबंध में उपरोक्त निर्देश का पालन कराए जाने हेतु संबंधितों को निर्देशित किया जाए। नीचे पढ़ें आदेश...