2 सचिव सस्पेंड CG ब्रेकिंग: 2 पंचायत सचिव निलंबित.... सचिवों के विरुद्ध इसलिए की गई कार्रवाई.... ये है गंभीर आरोप.... देखें आदेश.....




बेमेतरा 16 जुलाई 2021। ग्राम पंचायत संबलपुर एवं हथमुड़ी के पंचायत सचिव निलंबित किया गया है। शासकीय कार्य मे उदासीनता एवं लापरवाही बरतने के कारण जिले के दो पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया गया है। पहला मामला जिले के नवागढ़ विकासखण्ड के ग्राम पंचायत संबलपुर के पंचायत सचिव ईश्वर बन्जारे एवं साजा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत हथमुड़ी के सचिव जीवन लाल धनकर को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने दो अलग-अलग आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबन अवधि मे इनका मुख्यालय क्रमशः जनपद पंचायत नवागढ़ एवं जनपद पंचायत साजा निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि मे इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
पंचायत सचिव संबलपुर निलंबित
जिला पंचायत बेमेतरा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जारी आदेश में कहा है कि कलेक्टर के भ्रमण की पूर्व सूचना दिये जाने के बावजूद भी आकस्मिक निरीक्षण दिनांक 14.07.2021 को ग्राम पंचायत मुख्यालय संबलपुर में अनुपस्थित पाये जाने एवं पात्र हितग्राही पुनबाई कुर्रे राशन कार्ड के परिवार के नाम राशन कार्ड में नहीं जोड़ने की प्राप्त शिकायत के फलस्वरूप ईश्वर बंजारे, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत संबलपुर जनपद पंचायत नवागढ़, जिला बेमेतरा को छ.ग. पंचायत सेवा (आचरण तथा अपील) नियम 1999 के उपनियम 4 (1) में दिये गये प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत नवागढ़ निर्धारित किया जाता है तथा निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
हथमुड़ी के पंचायत सचिव निलंबित
जिला पंचायत बेमेतरा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जारी आदेश में कहा है कि निरीक्षण के दौरान कार्यालय ग्राम पंचायत हथमुड़ी में अनुपस्थित पाये जाने एवं दिनांक 27.06.2021 को ग्राम पंचायत हथमुड़ी में आयोजित टीकाकरण शिविर में अनुपस्थित पाये जाने के कारण जीवनलाल धनकर, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत हथमुड़ी, जनपद पंचायत साजा, जिला बेमेतरा को छ.ग. पंचायत सेवा (आचरण तथा अपील) नियम 1999 के उपनियम 4 (1) में दिये गये प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत साजा निर्धारित किया जाता है तथा निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
देखें आदेश

