कर्मचारियों के लिए BIG NEWS: सरकार ने बदले नॉमिनी से जुड़े नियम.... इस नियम में बड़ा बदलाव.... ये बदलाव मृतक कर्मचारी के परिजनों के लिए काफी अहम.... जानें ये अहम जानकारी नहीं तो हो सकती है दिक्कत......

कर्मचारियों के लिए BIG NEWS: सरकार ने बदले नॉमिनी से जुड़े नियम.... इस नियम में बड़ा बदलाव.... ये बदलाव मृतक कर्मचारी के परिजनों के लिए काफी अहम.... जानें ये अहम जानकारी नहीं तो हो सकती है दिक्कत......


नयाभारत डेस्क। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए है। केंद्र सरकार ने ड्यूटी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु से जुड़े एक नियम में बड़ा बदलाव किया है। जो नॉमिनी है, वही मुआवजे का हकदार होगा। अब तक इस मामले में नॉमिनी बनाने की बाध्यता नहीं थी। ये बदलाव मृतक कर्मचारी के परिजनों के लिए काफी अहम है। नए नियम के मुताबिक ड्यूटी पर मृत्यु के बाद कर्मचारी को मिलने वाले मुआवजे का भुगतान परिवार के उस सदस्य को किया जाएगा, जिन्हें नॉमिनी बनाया गया है। अगर केंद्रीय कर्मचारी ने किसी को नॉमिनी नहीं बनाया गया है तो मुआवजे की रकम परिवार के सभी सदस्यों के बीच बराबर में बांट दिया जाएगा। 

 


अब सरकार ने सर्कुलर जारी कर इस संबंध में दिशानिर्देश दिए हैं। अब मुआवजे के संबंध में भी कर्मचारी नॉमिनी बना सकते हैं। इसके जरिए ये तय हो जाएगा कि अगर कर्मचारी की मृत्यु ड्यूटी पर होती है तो उसके बाद मुआवजे की रकम परिवार के किस सदस्य को दी जाए। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि इस मामले में सिर्फ परिवार के सदस्य को ही नॉमिनी बनाया जाएगा। मुआवजे की रकम के लिए किसी बाहरी को नॉमिनी नहीं बनाया जा सकता है। 

इसके साथ ही सरकार ने मुआवजे के भुगतान के संबंध में नामांकन को शामिल करने के लिए सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के साथ संलग्न फॉर्म के फॉर्मेट में भी संशोधन किया है। कहने का मतलब ये है कि इस मुआवजे की रकम का कोई सदस्य हकदार नहीं होता है। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी पेंशन, पीएफ या ग्रेच्युटी में नॉमिनी बनाते है। हालांकि, ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर जो मुआवजा मिलता है, उसके लिए नॉमिनी नहीं बनाते हैं।