CG - टीचर सस्पेंड: बड़ी कार्यवाही... प्राचार्य, संकुल समन्वयक और 2 शिक्षकों को नोटिस... आदेश जारी....

Teacher suspended, Major action, notice to principal, cluster coordinator and 2 teachers, order issued

CG - टीचर सस्पेंड: बड़ी कार्यवाही... प्राचार्य, संकुल समन्वयक और 2 शिक्षकों को नोटिस... आदेश जारी....
CG - टीचर सस्पेंड: बड़ी कार्यवाही... प्राचार्य, संकुल समन्वयक और 2 शिक्षकों को नोटिस... आदेश जारी....

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Bilaspur: शिक्षक श्यामरतन कौशिक को आबंटित विषय हिंन्दी का आज पर्यन्त एक भी अध्याय प्रारंभ नही कराये जाने के फलस्वरूप निलंबित किया गया है। शा. हाईस्कूल लोफंदी में प्राचार्य को स्पष्टीकरण देने हेतु पत्र जारी किया गया। शा.पू.मा.शाला अमतरा विद्यालय में कक्षा अध्यापन कार्य संतोषप्रद नही पाये जाने पर विजय तिवारी प्रधान पाठक सह संकुल समन्वयक, छत्रपाल स्वर्णकार शिक्षक एल.बी. एवं लक्ष्मेन्द्र सोनवानी शिक्षक एल.बी. को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया।

शा. हाईस्कूल लोफंदी, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर, का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि कक्षा 9वीं एवं 10वीं में संस्कृत विषय का अध्यापन प्रारंभ ही नही कराया गया है तथा हिन्दी विषय में भी कक्षा 9वीं (अ) में पाठ 1 तक, 9वीं (ब) में पाठ 02 तक कक्षा 10वीं में हिन्दी विषय का अध्यापन नही कराया गया है। शिक्षकवार समय-सरिणी नही बनाया गया है। शासन से प्राप्त वाटर कुलर का को संस्थापित नही किया गया तथा सील पेक स्थिति में ही कार्यालय के भीतर रखा गया है। अतः तत्काल उपरोक्त त्रुटियो को दूर करते हुए प्राचार्य से स्पष्टीकरण 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करने कहा गया है। अन्यथा की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्तावित किया जावेगा।

शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला अमतरा विकासखण्ड बिल्हा में प्रधान पाठक एवं 04 शिक्षक कार्यरत हैं तथा दर्ज संख्या 52 है जिसमें 36 उपस्थित पाये गये। शाला के सभी शिक्षकों से उनके द्वारा किये जा रहे अध्यापन की जानकारी लिये जाने पर यह पाया गया कि कक्षा 06वीं में हिन्दी विषय के शिक्षक श्यामरतन कौशिक के द्वारा विगत दो माह से हिन्दी विषय का अध्यापन कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। जिसे उनके द्वारा स्वीकार भी किया गया। श्यामरतन कौशिक शिक्षक एल बी. के द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन न करते हुये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाना पाया गया। श्री कौशिक का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 की कण्डिका 3 के विपरीत होने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत श्यामरतन कौशिक शिक्षक एल.बी. को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी बिल्हा नियत किया जाता है। इन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।