CG:नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित..आरोपी ग्राम पदमी, चौकी देवरबीजा थाना बेमेतरा का

CG:नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित..आरोपी ग्राम पदमी, चौकी देवरबीजा थाना बेमेतरा का
CG:नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित..आरोपी ग्राम पदमी, चौकी देवरबीजा थाना बेमेतरा का

संजू जैन:7000885784
बेमेतरा:चौकी थाना क्षेत्र में हुए दुष्कर्म के मामले में विशेष प्रकरण में सुनवाई किया जाकर  संदेह से परे सिद्ध होने पर फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) जिला- बेमेतरा के विधान पीठासीन अधिकारी, श्रीमती मधु तिवारी, अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा दिनांक 26.01.2023 को निर्णय पारित कर अभियुक्त मानसिंग निषाद पिता बलदाऊ निषाद, उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम पदमी, चौकी देवरबीजा थाना बेमेतरा (छ.ग.) को बीस वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदण्ड करने का निर्णय पारित किया छ.ग. राज्य की ओर से सतीश वर्मा, विशेष लोक अभियोजक, बेमेतरा में पैरवी की।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि पीड़िता की पिता के द्वारा चौकी देवरबीजा थाना बेमेतरा में दिनांक 25.07.2022 को उपस्थित होकर इस आशय की लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि पीड़िता रोज की तरह घटना दिनांक को भी सुबह से स्कूल गई थी और करीब 12:00 बजे घर वापस आकर उसे बताई कि जब यह स्कूल जा रही थी तो नाला के पास करीब 9.20 बजे आरोपी उसे रोककर तुम स्कूल मत जाओ मेरे घर चलो बोला और पीड़िता द्वारा मना करने पर उसे अश्लील गाली देकर मारपीट किया। आरोपी दो माह पूर्व भी पीड़िता को जबरदस्ती पकड़कर अपने घर के बाथरूम तरफ ले गया था. जिसकी जानकारी यह ग्राम कोटवार व पंच को बताया था, उनके द्वारा आरोपी को डाट फटकार कर दोबारा इस प्रकार की गलती न करने की हिदायत दिये थे और वह मान सम्मान एवं इज्जत को डर से कोई रिपोर्ट नहीं किया था। पीड़िता से पूछताछ करने पर बताई कि आरोपी उसे दिनांक 09.02.2022 को उनके अनुपस्थिति में जब पीडिता घर में अकेली थी. उनके घर आया और उसके शादी का प्रलोभन देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया तब से दिनांक 16.07.2022 तक लगातार पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। आरोपी पीड़िता को नाबालिग होना जानते हुए डरा धमकाकर एवं शादी का प्रलोभन देकर बलात्कार किया। पीड़िता के पिता को उक्ताशय की लिखित रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना बेमेतरा के अपराध क्रमांक 419/20022 अन्तर्गत धारा 341, 294, 506, 323, 376, 376(2)(एन) भा.व.से. तथा धारा 4. 5. 6 पोक्सो एक्ट के तहत् पंजीबद्ध कर विवेचना की गई।

विवेचना के दौरान आरोपी के विरूद्ध अपराध सबुत पाए जाने पर, अंतिम प्रतिवेदन तैयार कर आरोपी के विरुद्ध भाद संहिता की धारा 341, 294, 506, 323, 376, 376 (2) (एन) 354, 354 (प) तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4, 5, 6, 8 के तह विचारण हेतु सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

इस सत्र प्रकरण में अभियोजन की ओर से 10 साक्षियों के कथन कराये गये. विशेष प्रकरण में सुनवाई किया जाकर संदेह से परे सिद्ध होने पर फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट). जिला बेमेतरा के विद्वान पीठासीन अधिकारी, श्रीमती मधु तिवारी, अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा (दिनांक 28.01.2023 को निर्णय पारित कर अभियुक्त मानसिंग निषाद पिता बलदाऊ निषाद, उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम पद्मी, चौकी देवरबीजा, थाना बेमेतरा (छ.ग.) को धारा 341 भा.द.वि. की दोषसिद्धि पर 500/- रु. अर्थदण्ड एवं धारा 323 भा.द.वि. की दोषसिद्धि 500/- रू. अर्थदण्ड तथा धारा 506 भाग-2 भा.द.वि. की दोषसिद्धि पर 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000/- रू. अर्थदण्ड तथा धारा 42 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के परिप्रेक्ष्य में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (2) (जे) (एन), 376(3) एवं धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में से गुरुततर मात्रा के दण्ड की धारा 6 पॉक्सो एक्ट की दोषसिद्धि पर बीस वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2,000/- रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया इस सत्र प्रकरण में छ.ग. राज्य की ओर से सतीश वर्मा, विशेष लोक अभियोजक, बेमेतरा ने पैरवी की।