RBI Cancelled Bank License: इस बैंक के ग्राहक हो जाएं सावधान, RBI ने कैंसिल कर दिया है लाइसेंस, 22 सितंबर से हो जाएगा बंद...

RBI Canceled Bank License: Customers of this bank should be careful, RBI has canceled the license, it will be closed from September 22... RBI Cancelled Bank License: इस बैंक के ग्राहक हो जाएं सावधान, RBI ने कैंसिल कर दिया है लाइसेंस, 22 सितंबर से हो जाएगा बंद...

RBI Cancelled Bank License: इस बैंक के ग्राहक हो जाएं सावधान, RBI ने कैंसिल कर दिया है लाइसेंस, 22 सितंबर से हो जाएगा बंद...
RBI Cancelled Bank License: इस बैंक के ग्राहक हो जाएं सावधान, RBI ने कैंसिल कर दिया है लाइसेंस, 22 सितंबर से हो जाएगा बंद...

RBI Cancelled Bank License:

 

भारतीय रिजर्व बैंक (reserve Bank of India) के मुताबिक पुणे स्थित रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड (Rupee Co-operative Bank Limited) 22 सितंबर से अपना बैंकिंग कारोबार बंद कर देगा। RBI ने 10 अगस्त, 2022 को रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड पुणे का लाइसेंस रद कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आठ अगस्त 2022 की तारीख में आदेश जारी कर रुपी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था। (RBI Cancelled Bank License)

रिजर्व बैंक की ओर से यह कार्रवाई हाईकोर्ट के 12 सितंबर 2022 के उस आदेश के बाद की गई है। 10 अगस्त को जारी आरबीआई की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह इस तिथि के छह हफ्तों के बाद लागू होगा। आरबीआई के आदेश के मुताबिक 22 सितंबर 2022 से बैंक के सभी वित्तीय व्यवसाय बंद कर दिए जाएंगे। सहकारी आयुक्त और महाराष्ट्र सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक को बंद करने और उसके लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें। (RBI Cancelled Bank License)

RBI Cancelled Bank License बैंक को बंद करना होगा कारोबार :

आरबीआई के मुताबिक, बैंक 22 सितंबर से अपना कारोबार करना बंद कर देगा। ऐसे में ग्राहक न तो पैसे जमा कर सकेंगे और न ही निकाल सकेंगे। बता दें कि रुपया सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द इसलिए किया गया क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं।

आरबीआई के अनुसार, यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है। बैंक धारा 22(3) (ए), 22 (3) (बी), 22 (3) (सी), 22 (3) (डी) और 22 (3) (ई) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है। डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक डिपाॅजिटर्स ₹5,00,000 (पांच लाख रुपये) तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। (RBI Cancelled Bank License)