CG पटवारी सस्पेंड: पटवारी का बड़ा कारनामा.... तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर कर किया ये.... फर्जी हस्ताक्षर करने वाला पटवारी निलंबित.... FIR दर्ज करने के भी आदेश.... ये है गंभीर आरोप.... देखें आदेश......

CG पटवारी सस्पेंड: पटवारी का बड़ा कारनामा.... तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर कर किया ये.... फर्जी हस्ताक्षर करने वाला पटवारी निलंबित.... FIR दर्ज करने के भी आदेश.... ये है गंभीर आरोप.... देखें आदेश......

रायगढ़ 30 सितंबर 2021। पटवारी जितेन्द्र पन्ना को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर कर किसान किताब बनाने वाले पटवारी जितेंद्र पन्ना को निलंबित कर दिया गया है। यही नहीं उनके विरुद्ध कलेक्टर रायगढ़ ने FIR दर्ज कराने की अनुमति भी दे दी है। तमनार कोल माइनिंग क्षेत्र है और वहां की काफी जमीन माइनिंग एरिया में जा रहा है। ऐसे में इस क्षेत्र में नामांतरण और बंटवारे का काम जोर शोर से किया जा रहा है ऐसे में पटवारी द्वारा रकम का लेनदेन कर दस्तावेजी काम करने की शिकायत भी आ रही थी। लेकिन कल अचानक एक ऑडियो वायरल होने लगी जिसमें पटवारी और तहसीलदार के बीच बातचीत हो रही थी।

जारी आदेश में कहा गया है कि जितेन्द्र पन्ना पटवारी हल्का नंबर 14 एवं अतिरिक्त प्रभार हल्का नंबर 16 तहसील तमनार में पदस्थ है। उक्त पटवारी के द्वारा किसानों को प्रदाय की जाने वाली किसान-किताब में तहसीलदार तमनार का हस्ताक्षर न करा कर स्वयं हल्का पटवारी द्वारा तहसीलदार तमनार का फर्जी हस्ताक्षर कर किसानों को किसान किताब प्रदाय किया गया है। तहसीलदार तमनार को जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित किसानों से किसान किताब मंगा कर जानकारी ली गई।

जिसमें हल्का पटवारी द्वारा कुल 12 किसाने किताब में तहसीलदार तमनार का फर्जी हस्ताक्षर करना पाये जाने पर कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा रायगढ़ की ओर उनके विरूद्ध उचित कार्यवाही करने व FIR दर्ज कराने की अनुमति दिये जाने हेतु उल्लेखित करते हुए इस कार्यालय को प्रतिलिपि दिया गया है। 

छ०ग० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1) (एक) (दा) (तीन) के विपरीत कृत्य होने के फलस्वरूप जितेन्द्र पन्ना को उक्त कृत्य के लिए छ0ग0 सिविल सेवा ( वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा जितेन्द्र पन्ना का मुख्यालय तहसील कार्यालय घरघोड़ा निर्धारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

 

देखे आदेश