नयाभारत के खबर का असर -अवैध भंडारण पर खनिज विभाग ने की कार्यवाही..एक जेसीबी, दो हाइवा समेत कुल चार वाहनों पर कार्यवाही




सुकमा-अखबारों में प्रतिदिन जिले में हो रहे अवैध खनिज परिवहन एवं भंडारण की खबरों पर गुरुवार को खनिज विभाग ने कार्यवाही करते हुए दोरनापाल एवं पेंटा में अवैध भंडारण एवं परिवहन कर रहे ठेकेदारों पर कार्यवाही की। खनिज अधिकारी ने बताया कि कलेक्टर के निर्देशानुसार खनिज अमला सुकमा एवं राजस्व अमला दोरनापाल द्वारा संयुक्त रूप से 2 दिसम्बर को तहसील कोन्टा के उप तहसील दोरनापाल एवं ग्राम पेन्टा क्षेत्र का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण में गौण खनिज साधारण रेत का अवैध रूप से ग्राम-पेन्टा में 02 स्थानों पर ठेकेदार शेख जाकिर हुसैैन निवासी सुकमा एवं ठेकेदार अविनाश सिंह भदौरिया निवासी सुकमा के द्वारा अवैध भण्डारण किया जाना एवं नगर पंचायत दोरनापाल में 01 स्थान पर शैलेन्द्र सिंह भदौरिया निवासी सुकमा द्वारा अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। जिसे छ.ग. खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम 2009 के तहत् जप्ती की कार्यवाही की जा कर भण्डारित खनिज संबंधित नोटिस जारी किया गया।
वहीं ग्राम पंचायत पेन्टा क्षेत्र में बिना अभिवहन पास के अवैध रूप से रेत का उत्खनन एवं परिवहन कर रहे 01 जेसीबी मशीन को जप्त कर सुरक्षा की दृष्टि से ग्राम पेन्टा स्थित निर्माणधीन जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में रखा गया है। 02 हाईवा, 01 ट्रेक्टर को जब्त कर पुलिस अभिरक्षा थाना दोरनापाल में सौपी गई।
*निर्माणाधीन नवोदय विद्यालय के अंदर ठेकेदार कर रहा था अवैध भंडारण*
मिली जानकारी अनुसार ठेकेदार शेख जाकिर हुसैन द्वारा निर्माणाधीन नवोदय विद्यालय के अंदर लगभग 300 से 500 हाइवा रेत का अवैध भंडारण किया था। यह पूरा खेल निर्माणाधीन नवोदय विद्यालय की आड़ पर खेला जा रहा था। जिस पर विभाग ने गुरुवार को कार्यवाही करते हुए नोटिस जारी की है। साथ ही अविनाश सिंह भदौरिया द्वारा पेंटा में 100 हाइवा रेत का भंडारण एवं दोरनापाल में ठेकेदार शैलेंद्र सिंह भदौरिया द्वारा 100 हाइवा रेत का भंडारण पर विभाग ने नोटिस थमाया है।
खनिज अधिकारी ने बताया कि उत्खनन/परिवहन के कारण जप्त कर पुलिस अभिरक्षा में सौंपते हुये वाहन/मशीन मालिकों के विरूध्द नियमानुसार कार्यवाही किया जा रहा है। सभी प्रकरणों में छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 खनिज 71, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 एवं छ.ग. खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण ) नियम, 2009 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। पूर्व में भी जिले के खनिज ठेकेदारों/खनिज परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि बिना अभिवहन पास खनिज का उत्खनन/परिवहन/भण्डारण करना दण्डनीय अपराध है। अवैध उत्खनन/परिवहनकर्ताओं के विरूध्द पुनः इसी प्रकार का कृत्य करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनिज अमलों द्वारा विशेष अभियान चलाकर निरन्तर जांच किया जावेगा।