कोर्ट में लालू यादव का दिलचस्प जवाब ‘हुजूर मैं बेकसूर हूं हेलीकॉप्टर तो पायलट उड़ा रहा था’, जाने क्या बोले जज साहब.

Lalu Yadav's interesting answer in the court

कोर्ट में लालू यादव का दिलचस्प जवाब ‘हुजूर मैं बेकसूर हूं हेलीकॉप्टर तो पायलट उड़ा रहा था’, जाने क्या बोले जज साहब.
कोर्ट में लालू यादव का दिलचस्प जवाब ‘हुजूर मैं बेकसूर हूं हेलीकॉप्टर तो पायलट उड़ा रहा था’, जाने क्या बोले जज साहब.

NBL, 09/06/2022, Lokeshwer Prasad Verma,. Lalu Yadav's interesting answer in the court 'Huzoor I am innocent, the helicopter was flying the pilot', know what the judge said.

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को झारखंड की पलामू कोर्ट ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन (Model Code of Conduct Violation Case) मामले में बरी कर दिया है, पढ़े विस्तार से...

पालमू कोर्ट में बुधवार को लालू पेश हुए थे. यहां कोर्ट ने सारी दलीले सुने के बाद लालू पर 6 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और मामले को निष्पादित कर दिया. बता दें कि यह मामला करीब 13 साल पुराना है. 2009 में झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान लालू यादव पर आचार संहिता का उल्लंघन का यह केस दर्ज हुआ था.

‘हुजूर मैं बेकसूर हूं हेलीकॉप्टर तो पायलट उड़ा रहा था’

लालू यादव मामले की सुनवाई के लिए जज एसके मुंडा की कोर्ट में पेश हुए थे. इस मामले में करीब 20 मिनट तक सुनवाई चली. सुनवाई के दौरान कोर्ट में लालू ने धीमी आवाज में अपने पक्ष में सफाई देते हुए कहा कि ‘हुजूर मैं बेकसूर हूं हेलीकॉप्टर तो पायलट उड़ा रहा था. पायलट की गलती के कारण हेलीकॉप्टर निर्धारित जगह नहीं उतरा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है. पर कोर्ट उन्हे जो भी सजा देगा उन्हे वो मंजूर है.’ लालू की बात सुनकर जज एसके मुंडा थोड़ा हंसे. और फिर उन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए 6 हजार रूपए का जुर्माना लगाकर उन्हें बरी कर दिया. लालू प्रसाद के अधिवक्ता धीरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू ने जुर्माने की राशि को पलामू कोर्ट में जमा किया.

बिना सहारा लिए खुद कोर्ट रूम के अंदर गए लालू

लालू प्रसाद यादव सुबह करीब 7.30 बजे फॉर्च्यूनर गाड़ी से पलामू कोर्ट पंहुचे थे. करीब 8 बजे तक पूरे मामले की सुनवाई हो गई थी. लालू यादव जिस समय कोर्ट पहुंचे तो वो अपनी गाड़ी से बिना किसी का सहारा लिए कोर्ट रुम के अंदर गए. हालांकि जिस समय वो कोर्ट रूम से वापस निकले तो भोला यादव का सहारा लेकर बाहर आए. पूरी सुनवाई और कोर्ट आने जाने के क्रम में लालू प्रसाद यादव के चेहरे पर कोई शिकन नहीं था. कोर्ट के बाहर लालू प्रसाद यादव के सभी सेवादारों को रोक दिया गया था.

बता दें कि लालू यादव इस मामले में मार्च 2018 से मई 2018 तक सजा पूर्व में ही काट चुके थे. उनके विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188, 279 ,290 ,291 / 34,और 127 (3) आरपी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।