CG- एक और जिले में नाइट कर्फ्यू का ऐलान BIG NEWS: सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, लाईब्रेरी, स्वीमिंग पूल सब बंद.... आदेश जारी.... जानिए और किस-किस पर लगी पाबंदियां?.... पढ़िए क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद…. देखें आदेश.....




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कवर्धा। कबीरधाम कलेक्टर ने नगर पालिका क्षेत्र कवर्धा अंतर्गत रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू किया है। कोविड गाईडलाईन का पालन करते हुए थोक व्यापार सब्जी मंडी, लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति होगी। पेट्रोल पंप, दवाई दुकान, दवाई की डिलीवरी एम्बुलेंस तथा अन्य आपातकालीन सेवाओं को प्रतिबंध से छूट होगा एवं पूर्ववत् नियमित समय अनुसार संचालित रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी सामग्री, फूड कोर्ट एवं खाद्य संबंधी प्रतिष्ठान रात्रि 11:00 बजे तक संचालित होंगे। फूड की होम डिलीवरी 11:00 बजे तक किया जा सकेगा। नगरीय क्षेत्र कवर्धो सीमा क्षेत्र के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा मुख्य मार्ग में स्थित ढाबे रात्रि 11:00 बजे के बाद भी ट्रक, बस एवं अन्य परिवहन वाहनों के लिए संचालित हो सकेंगे।
कवर्धा नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत समस्त आंगनबाड़ी केन्द्र, प्ले स्कूल, लाईब्रेरी, स्वीमिंग पूल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। उक्त क्षेत्र अंतर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों में नियमित रूप से गरम भोजन प्रदाय किए जा सकेंगे। कवर्धा नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत सभी निजी / शासकीय / अर्द्धशासकीय / अनुदान प्राप्त विद्यालय में आगामी आदेश तक ऑफलाईन कक्षाएँ बंद रहेंगी। कवर्धा नगर पालिका के बाहर स्थित ऐसे स्कूल जहाँ पर कवर्धा शहर के छात्र-छात्राएँ अध्ययनरत हैं, में भी ऑफलाईन कक्षाऐं बंद रहेंगी। उक्त विद्यालयों में ऑनलाईन कक्षाओं का संचालन / अध्यापन कार्य पूर्वानुसार किए जा सकेंगे।
आदेश में कहा गया है की विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोवेल कोरोना वायरस को संक्रमण बीमारी घोषित किया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैल रहा है तथा यह अत्यंत संक्रामक है। संक्रमण एवं उसके रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक / घा.144 / कोरोना / सां.लि./2021/95 कवर्धा, दिनांक 04.01.2022 द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। वर्तमान में कवर्धा नगर पालिका क्षेत्र में कोविड-19 के 04 प्रतिशत से अधिक पॉजिटिविटी दर हो चुकी है। जिसके कारण नगर पालिका क्षेत्र कवर्धा में अतिरिक्त प्रतिबंध अधिरोपित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एपिडेमिक एक्ट 1897 यथा संशोधित 2020 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 60 तथा धारा 30. 34 एवं अन्य विधि अनुकुल नियमों के तहत कठोर कार्यवाही की जावेगी।