CG- रेडी टू ईट मामला: रेडी टू इट पर हाईकोर्ट का स्टे देने से इंकार.... शासन ने दिया ये आश्वासन.... याचिका पर अंतरिम आदेश देने से हाईकोर्ट का इंकार.... सरकार अपना निर्णय लागू करने को स्वतंत्र.... अब इस तारीख को होगी सुनवाई......




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बिलासपुर 7 दिसंबर 2021। रेडी टू ईट मामले में शासन के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती देने के मामले में सुनवाई हुई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में विभिन्न महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा दायर की गई रिट याचिकाओं पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए अदालत ने कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इंकार कर दिया है। शासन के जवाब के बाद इस मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी। हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए शासन व अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
कार्यालय महाधिवक्ता के अवर सचिव महादेव आगरकर ने कहा है की छग शासन के आदेश दिनांक 26.11.2021 के तारतम्य में विभिन्न महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा अलग-अलग रिट याचिकाएं प्रस्तुत की गई थी तथा राज्य शासन के उक्त निर्णय को चुनौती देते हुए अपास्त करने की मांग की गई थी। प्रकरण में संपूर्ण सुनवाई के बाद न्यायालय ने आज यह व्यवस्था दी है कि चूंकि राज्य शासन इस योजना को 01.02.2022 से लागू करेगा तब तक किसी भी स्व सहायता समूह को राज्य शासन बाहर नही कर रही है और उन्हें तब तक कार्य करने की अनुमति शासन के निर्देशानुसार प्रदान की जाती है।
यदि शासन चाहे तो राज्य शासन एवं स्व सहायता समूहों के बीच जो अनुबंध हुए है, उन्हें अनुबंधो की शर्तों अनुसार ही उसे समाप्त कर सकता है, एतद् द्वारा राज्य सरकार के उक्त निर्णय पर न्यायालय ने किसी भी प्रकार से रोक नहीं लगाया है। अतः राज्य सरकार अब स्वतंत्र है कि अपनी कार्यवाही, आदेश दिनांक 26.11.2021 के अनुसार कर सकती है। राज्य सरकार की ओर से महाधिक्ता सतीश चन्द्र वर्मा ने न्यायालय को यह अवगत कराया है कि महिला समूहों को जो उनका मूल कार्य है जिसमें रेडी टू ईट फूड को गरम पकाना, बच्चों को वितरीत करना।
ट्रांसपोर्ट करना अर्थात जो मूल कार्य है वह करने की अनुमति राज्य सरकार पूर्व में ही दे चुका है और उनके हितों की रक्षा राज्य सरकार कर रही है। अतएव उपरोक्त तारतम्य में किस भी अंतरिम आदेश की आवश्यकता महिला स्व सहायता समूह के लोगों के पक्ष में देने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्तानुसार मामले को राज्य शासन के जवाब के बाद दिनांक 12.01.2022 को सुनवाई के लिए तय किया गया है।