CG हवलदार प्रमोशन ब्रेकिंग: प्रधान आरक्षकों को मिला प्रमोशन.... 31 हेड कांस्टेबल पदोन्नत होकर ASI बनें.... नई पोस्टिंग भी मिली.... देखें पूरी लिस्ट......

CG हवलदार प्रमोशन ब्रेकिंग: प्रधान आरक्षकों को मिला प्रमोशन.... 31 हेड कांस्टेबल पदोन्नत होकर ASI बनें.... नई पोस्टिंग भी मिली.... देखें पूरी लिस्ट......

अंबिकापुर 18 अक्टूबर 2021। पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज ने प्रमोशन और पोस्टिंग आदेश जारी किया है। सरगुजा रेंज में पदस्थ 31 प्रधान आरक्षकों को सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति दे दी गई है। आईजी रेंज अजय यादव ने अब से कुछ देर पहले सूची जारी की है। प्र.आर. से स.उ.नि. "अ" वर्ग की योग्यता सूची वर्ष 2020 में सम्मिलित 31 प्रधान आरक्षकों को आज दिनांक 18.10.2021 को आई.जी., सरगुजा रेंज अजय कुमार यादव द्वारा याचिका क्रमांक 2182/ 2020 एवं याचिका क्रमांक 4662/2021 में पारित अंतिम निर्णय के अनुसार पदोन्नति आदेश जारी कर पदोन्नति उपरांत नवीन इकाई में पदस्थ किया गया।

प्र. आर. से स.उ.नि. के पद पर पदोन्नति हेतु योग्यता सूची वर्ष 2020 जारी की गई है। योग्यता सूची में सम्मिलित निम्नलिखित प्रधान आरक्षकों को प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक "अ" वर्ग का पी.पी. कोर्स उत्तीर्ण होने के फलस्वरूप नवीन एस. ओ. पी. क. 25/2021 के बिन्दु क्रमांक 1 में उल्लेखित प्रावधानानुसार योग्यता सूची की वैधता समाप्त नहीं होने के कारण तथा माननीय न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 2182/ 2020 एवं याचिका क्रमांक 4662/ 2021 में पारित अंतिम निर्णय के परिपालन में आगामी आदेश पर्यन्त अस्थाई रूप से नवीन पदस्थापना जिला इकाई में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत कर पदस्थ किया जाता है।

उपरोक्त आदेश तभी प्रभावशील होगा, जब पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित कर लें कि उल्लेखित प्रधान आरक्षक के विरुद्ध विभागीय जांच / आपराधिक प्रकरण / न्यायालयीन कार्यवाही / प्रशासनिक कार्यवाही / गंभीर शिकायत अथवा ऐसी कोई कार्यवाही जो की एस. ओ. पी. 24/02 के अनुसार पदोन्नति में बाधक हो, लंबित नहीं है एवं प्रधान आरक्षक निलंबित अवस्था में न हो यदि उक्त कार्यवाही में से कोई भी कार्यवाही प्रधान आरक्षक के विरुद्ध लंबित है तो उसे पदोन्नत नहीं समझा जावे एवं उक्त प्रधान आरक्षक के संबंध में पूर्ण विवरण सहित विस्तृत जानकारी इस कार्यालय को अविलंब उपलब्ध कराई जावे। 02. यदि वर्तमान पदोन्नति के संबंध में सक्षम न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है या भविष्य में पारित किया जाता है तो पदोन्नति आदेश माननीय न्यायालयीन द्वारा पारित निर्णय के अधीन होगा। 03. प्र. आर. 128, योगेन्द्र प्रसाद जायसवाल, जिला बलरामपुर के विरुद्ध एक वेतनवृद्धि एक वर्ष के लिए असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड प्रभावशील होने से बंद लिफाफा की कार्यवाही की जाती है। सजा का प्रभाव समाप्त होने के उपरांत पदोन्नति के संबंध में विचार किया जाएगा।

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