Government Scrap Center: सरकारी स्क्रैप सेंटर खोलने का शानदार मौका ! लाखों की कमाई, यहाँ करना होगा आवेदन.
Government Scrap Center: Great opportunity to open a government scrap center! Earning lakhs, will have to apply here. Government Scrap Center: सरकारी स्क्रैप सेंटर खोलने का शानदार मौका ! लाखों की कमाई, यहाँ करना होगा आवेदन.
Government Scrap Center:
बेरोजगार लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी रोजगार की तलाश कर रहे हैं। तो हम आपके लिए आज लेकर आ चुके हैं शानदार रोजगार का मौका, जहां सरकार की मदद से आप स्क्रैप सेंटर खोलकर हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं।
पुरानी और अंकित गाड़ियों को नष्ट करने के लिए राज्य भर में जल्दी स्क्रैप सेंटर खोले जाएंगे। इसके लिए परिवहन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
इसके लिए जून से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। स्क्रैप सेंटर का संचालन आम लोग कर सकेंगे, जिससे रोजगार का भी सृजन होगा।स्क्रैप सेंटर के लिए इच्छुक आवेदकों को करीब 11 लाख रुपये खर्च करने होंगे।
इसमें 10 लाख बैंक गारंटी ली जाएगी। इसके अलावा एक लाख रुपये निबंधन फीस देनी होगी। कबाड़ केंद्र खोलने की मंजूरी 10 वषों के लिए दी जाएगी जिसे बाद में अगले 10 साल के लिए बढ़ाया जा सकेगा। परिवहन विभाग कबाड़ केंद्रों की मानीटरिंग करेगा ताकि गाड़ियों के नष्ट होने की प्रक्रिया पारदर्शी हो। (Government Scrap Center)
देना होगा शपथ-पत्र: Government Scrap Center
स्क्रैप केंद्र पर गाड़ियों को नष्ट कराने से पहले उसकी पूरी तरह जांच की जाएगी ताकि यह सुनिश्ििचत किया जाए कि गाड़ी चोरी की न हो। इसके लिए गाड़ियों की पुलिस के स्तर पर जांच की जाएगी। अपराध रिकार्ड ब्यूरो के दस्तावेज से स्क्रैप की जानी वाली गाड़ियों के नंबर का मिलान भी किया जाएगा। इसके साथ ही गाड़ी मालिकों को आनर बुक के साथ स्व-अभिप्रमाणित शपथ पत्र भी देना होगा कि नष्ट होने वाली गाड़ी उनकी ही है। (Government Scrap Center)
छूट का मिलेगा लाभ: Government Scrap Center
अनफिट व पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप केंद्र पर नष्ट होने पर वाहन मालिकों को छूट का लाभ मिलेगा। गैर व्यावसायिक गाड़ियों के लिए नई गाड़ी की खरीद पर टैक्स में 25 प्रतिशत जबकि व्यावसायिक गाड़ियों के मामले में 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। (Government Scrap Center)
ये गाड़ियां की जाएंगी स्क्रैप: Government Scrap Cente
परिवहन विभाग के द्वारा अनफिट करार दी गई गाड़ियां।
15 साल पुरानी व्यावसायिक या 20 वर्ष से अधिक पुरानी निजी गाड़ियां।
अगलगी और दुर्घटना के बाद बेकार हो चुकीं गाड़ियां। (Government Scrap Center)
Sandeep Kumar
