CG एयरपोर्ट पर RT-PCR की बाध्यता समाप्त: आदेश जारी.... एयरपोर्ट पर RT-PCR रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म.... इन नियमों का करना होगा पालन.... वहीं शत प्रतिशत कर्मचारियों के साथ अब खुलेगें सरकारी कार्यालय.... देखें आदेश.......

Government offices will now open with 100% employees Compulsory of RT-PCR report at airport also over

CG एयरपोर्ट पर RT-PCR की बाध्यता समाप्त: आदेश जारी.... एयरपोर्ट पर RT-PCR रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म.... इन नियमों का करना होगा पालन.... वहीं शत प्रतिशत कर्मचारियों के साथ अब खुलेगें सरकारी कार्यालय.... देखें आदेश.......

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रायपुर 7 फरवरी 2022। कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। एयरपोर्ट पर राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों के द्वारा कोविड के दोनो डोज के टिकाकरण का प्रमाण पत्र दिखाये जाने पर 72 घंटे पूर्व का कोरोना टेस्ट आर.टी.पी.सी.आर निगेटिव रिपोर्ट दिखाने की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला रायपुर में आम जनता के सार्वजनिक गतिविधियों पर आगामी आदेश पर्यन्त युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किये गये हैं।

अधिरोपित प्रतिबंधों की समीक्षा उपरांत उपरोक्त आदेश कमांक 33 दिनांक 05.01.2022 की कंडिका 09 में आंशिक संशोधन करते हुये एयरपोर्ट पर राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों के द्वारा कोविड के दोनो डोज के टिकाकरण का प्रमाण पत्र दिखाये जाने पर 72 घंटे पूर्व का कोरोना टेस्ट आर.टी.पी.सी.आर निगेटिव रिपोर्ट दिखाने की अनिवार्यता को समाप्त किया जाता है। उपरोक्त आदेशों की शेष शर्ते यथावत् रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

मंत्रालय एवं समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों का संचालन 08 फरवरी से शत्-प्रतिशत उपस्थिति के साथ

मंत्रालय एवं समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों का संचालन मंगलवार 08 फरवरी 2022 से सभी श्रेणी के अधिकारियों-कर्मचारियों की शत्-प्रतिशत उपस्थिति के साथ होगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए आज मंत्रालय महानदी भवन से इस आशय के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके पहले मंत्रालय तथा विभागाध्यक्ष कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति के निर्देश दिए गए थे। 

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के समस्त विभाग के समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव तथा समस्त विभागाध्यक्ष को जारी निर्देशों में कहा गया है कि कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आम जनता के कार्यों के शीघ्र निराकरण के लिए मंत्रालय एवं समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों में शासकीय कार्य संचालन हेतु मंगलवार 08 फरवरी 2022 से सभी श्रेणी के अधिकारियों-कर्मचारियों की शत्-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। समस्त अधिकारी-कर्मचारी कोविड-19 संक्रमण के बचाव हेतु समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करें। सभी अधिकारी-कर्मचारी कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए निर्धारित मापदण्ड जैसे- मास्क लगाना, एक-दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाए रखना, सेनिटाइजर का समय-समय पर उपयोग करना आदि मापदण्डों का कड़ाई से पालन करें।