EPS Pension Scheme : पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी ! पेंशन को लेकर बदल गया ये नियम, जानें क्या है खास...

EPS Pension Scheme: Great news for pensioners! These rules have changed regarding pension, know what is special... EPS Pension Scheme : पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी ! पेंशन को लेकर बदल गया ये नियम, जानें क्या है खास...

EPS Pension Scheme : पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी ! पेंशन को लेकर बदल गया ये नियम, जानें क्या है खास...
EPS Pension Scheme : पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी ! पेंशन को लेकर बदल गया ये नियम, जानें क्या है खास...

EPS Pension Scheme Update : 

 

EPFO ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि पेंशन ( Pension ) भोगियों को महीने के आखिरी वर्किंग डे पर पेंशन मिलनी चाहिए |  यानी अब ईपीएस की सुविधा लेने वालों को पेंशन के लिए महीने के 1-2 दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा ! कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। यह अच्छी खबर उनके खाते में आने वाली कर्मचारी पेंशन योजना की पेंशन को लेकर है। EPFO ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि पेंशन ( Pension ) भोगियों को महीने के आखिरी वर्किंग डे पर पेंशन मिलनी चाहिए |  (Employee Pension Scheme)

अब कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन भी वेतन की तरह मिलेगी और हर महीने की आखिरी तारीख को पेंशनभोगी के खाते में जमा की जाएगी। आपको बता दें कि अब तक के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नियमों के मुताबिक महीने के पहले कार्य दिवस पर पेंशन ( Pension ) की राशि खाते में जमा की जाती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है. (Employee Pension Scheme)

पेंशन समय पर जमा करने के निर्देश

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि पेंशन ( Pension ) डिवीजन द्वारा समीक्षा की गई है और आरबीआई के निर्देश के मुताबिक यह तय किया गया है कि सभी फील्ड अधिकारी मासिक बीआरएस को पेंशन विभाग को भेज सकते हैं. बैंक।

कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) में ध्यान रहे कि पेंशनभोगियों के खाते में समय से पैसा जमा हो । पेंशनभोगियों की पेंशन ( Pension ) माह के अंतिम कार्य दिवस को या उससे पहले जमा की जानी चाहिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) ने अपने सर्कुलर में कहा है कि इन आदेशों का सख्ती से पालन किया जाए ! इसके साथ ही सभी कार्यालय अपने अधिकार क्षेत्र के बैंकों को इन दिशानिर्देशों का पालन करने के निर्देश भी भेजें।  (Employee Pension Scheme)

58 साल बाद पेंशन मिलती है

बता दें कि औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को 58 साल की उम्र के बाद पेंशन ( Pension ) मिलती है। इसके लिए कर्मचारियों को कम से कम 10 साल तक काम करना अनिवार्य है। कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में भविष्य निधि (EPF) और कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) जमा किए जाते हैं। ईपीएफ में योगदान करने वाले कर्मचारी भी ईपीएस के लिए पात्र हैं।

कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) के लाखों पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आपको पेंशन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सभी पेंशनभोगियों की पेंशन ( Pension ) को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. आपको बता दें कि पेंशनभोगियों की ओर से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि उन्हें पेंशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है. इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) ​​ने सर्कुलर जारी कर जानकारी दी है !

सर्कुलर में दी जानकरी  :

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) ने सर्कुलर में कहा है कि, ”उपरोक्त निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन के मद्देनजर सभी कार्यालयों को सूचित किया जाता है कि वे अपने-अपने क्षेत्राधिकार के तहत कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) में पेंशन वितरण करने वाले बैंकों को आवश्यक दिशा-निर्देश/निर्देश जारी करें.” ताकि उपरोक्त निर्देशों का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।”

साथ ही यह निर्देश भी जारी किया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) पेंशनभोगी के खाते में पैसा ट्रांसफर होने के 2 दिन पहले यह राशि बैंकों को दे दी जाए, ताकि सभी काम सुचारू रूप से हो सकें ! (Employee Pension Scheme)

लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) ने कहा कि अब आपको अपनी पेंशन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. पेंशन ( Pension ) की राशि माह की अंतिम तिथि को सभी के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। कहा गया है कि कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) की पेंशन राशि माह के अंतिम कार्य दिवस पर हस्तांतरित की जाएगी। कई बार पेंशनभोगियों को छुट्टी या किन्हीं अन्य कारणों से लंबा इंतजार करना पड़ता है ।