CG- DJ वाले बाबुओं के लिए फरमान: रात 10 बजे के बाद DJ और धुमाल बैन.... पकड़े जाने पर संचालक और आयोजकों दोनों पर होगी कार्रवाई....

Decree for DJ babus DJ ban in the city after 10 pm if caught action taken against organizers

CG- DJ वाले बाबुओं के लिए फरमान: रात 10 बजे के बाद DJ और धुमाल बैन.... पकड़े जाने पर संचालक और आयोजकों दोनों पर होगी कार्रवाई....

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रायपुर। यातायात पुलिस एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों द्वारा डी.जे./धुमाल संचालकों की बैठक ली गई। शहर के भीतर रात्रि 10:00 बजे के बाद डी.जे धुमाल बजाना होगा प्रतिबंधित, बजाते पाए जाने पर संचालक व आयोजक दोनों पर कार्रवाई होगी। निर्धारित मानक अनुसार ही बजेगी डीजे/धुमाल! बॉडी के बाहर बॉक्स निकालने पर मोटर यान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। बिना अनुमति डीजे धुमाल बजाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही होगी। राजधानी रायपुर में कोरोना संक्रमण काल के दौरान लगाए गए नाइट कर्फ्यू में ढील देने के पश्चात से शहर के मैरिज पैलेसो एवं मैरिज गार्डनो में वृहत मात्रा में वैवाहिक कार्यक्रमों का आयोजन होने लगा।

जिनके द्वारा मुख्य मार्ग पर बारात आयोजन करने से शहर की यातायात व्यवस्था बाधित होने के साथ ही आम नागरिकों को भी भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा था। प्रतिदिन इस प्रकार के बारात आयोजन होने से मुख्य मार्गों में जाम एवं यातायात पुलिस रायपुर द्वारा जारी व्हाट्सएप कंप्लेंट नंबर 9479191234 पर बहुतायत में शिकायत प्राप्त होने लगा जिसे गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर प्रशांत अग्रवाल द्वारा यातायात को बाधित कर सार्वजनिक मार्ग पर बारात आयोजन करने वाले डीजे धुमाल संचालकों के विरुद्ध कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। 

जिस पर यातायात पुलिस के अधिकारियों द्वारा व्हाट्सएप कंप्लेंट नंबर पर प्राप्त होने वाले शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए 12 डीजे धुमाल संचालकों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया। शहर की यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखने हेतु शहर में संचालित होने वाले डीजे धुमाल संचालकों का यातायात पुलिस रायपुर एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों द्वारा बैठक लिया गया जिसमें डीजे संचालन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदाय किया गया:-

01. रात्रि 10:00 बजे के बाद डीजे धुमाल नहीं बजेगी बजते पाए जाने पर dj धमाल संचालक एवं कार्यक्रम आयोजक दोनों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

02. निर्धारित मानक के अनुरूप ही dj/ धमाल बजाना होगा।

03. वाहन के बॉडी के बाहर dj धुमाल का बॉक्स निकला पाया जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत की जाएगी कार्यवाही।

04. Silent zone में डीजे धुमाल बजाना होगा पूर्णता प्रतिबंधित।

05. बुकिंग के पूर्व लेनी होगी अनुमति बिना अनुमति के डीजे धुमाल बजाने वालों के विरुद्ध होगी कार्यवाही।

उक्त बैठक कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर सभागार में आयोजित किया गया जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर एमआर मंडावी, उप पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर सतीश कुमार ठाकुर पर्यावरण विभाग के अधिकारी व शहर के डीजे धुमाल संचालक उपस्थित हुए। बैठक के दौरान उप पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर सतीश कुमार ठाकुर द्वारा वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक मार्ग पर बारात आयोजन करने से आम नागरिकों को होने वाली असुविधा ओं तथा शहर की यातायात व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की ओर प्रकाश डालते हुए डीजे संचालकों को कार्यक्रम आयोजन के दौरान रोड किनारे बारात निकालने बताया गया।

साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत किसी भी परिस्थिति में रात्रि 10:00 बजे के बाद डीजे धुमाल बजाना कानूनन अवैध है साथ ही डीजे धुमाल जब्ती की कार्यवाही भी की जाएगी अतः भविष्य में वैवाहिक कार्यक्रम आयोजन की बुकिंग लेने के पूर्व आयोजक को इस बारे में अवगत कराएं रात्रि 10:00 बजे के बाद डीजे बजने पर आयोजक एवं संचालक दोनों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी बताया गया जिस पर डीजे धुमाल संचालकों द्वारा अपनी सहमति व्यक्त करते हुए पुलिस को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया गया। 

इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर एमआर मंडावी द्वारा डीजे धुमाल संचालकों को साइलेंट जोन में डीजे धुमाल नहीं बजाने के संबंध में निर्देशित किया गया साथ ही स्कूल हॉस्पिटल शासकीय कार्यालय के आसपास dj धमाल बजाना वैधानिक जिस पर कानून कार्रवाई की जाएगी अतः भविष्य में बुकिंग के पूर्व आयोजक से इस संबंध में चर्चा उपरांत ही बुकिंग लेना सुनिश्चित करेंगे। पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों द्वारा dj धुमांल संचालक को किसी भी परिस्थिति में 60 desibal से अधिक आवाज में dj धुमाल नहीं बजाने  निर्देशित किया गया इससे अधिक desibal में dj धमाल बजाना पर्यावरण शंरक्षन मंडल अधिनियम के तहत अवैधानिक माना गया है। बैठक के दौरान dj धमाल संचालक को द्वारा यातायात पुलिस रायपुर एवं पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिए गए निर्देशों का पूर्णतः पालन करने का आश्वासन दिया गया।