CMO Suspend : राज्य सरकार ने जारी किया आदेश...लापरवाही बरतने पर हुई बड़ी कार्रवाई…CMO को किया गया सस्पेंड...ये है गंभीर आरोप...जानें मामला…
छत्तीसगढ़ के नगर पंचायत मल्हार में पदस्थ प्रभारी सीएमओ मनोज कुमार बंजारा को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा सेवा भर्ती नियम 2017 के अनुसार नियम 33 के तहत तत्काल सेवा से निलंबित कर दिया है। CMO Suspend: State government issued order,major action taken on negligence…




CMO Suspend: State government issued order
बिलासपुर।छत्तीसगढ़ के नगर पंचायत मल्हार में पदस्थ प्रभारी सीएमओ मनोज कुमार बंजारा को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा सेवा भर्ती नियम 2017 के अनुसार नियम 33 के तहत तत्काल सेवा से निलंबित कर दिया है। अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किये गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार नगर पंचायत मल्हार में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनोज कुमार बंजारा के द्वारा अपने पद में रहते हुए दिए गए कर्तव्यों और उच्च अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की गई है, उन्होंने शासकीय भूमि में निवासरत व्यक्तियों को पट्टा एवं आवास प्रदान करने संबंधी आवेदनों पर कार्रवाई नहीं करने, कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई नही करने, समय सीमा की बैठक में अनुपस्थित रहने तथा स्लम स्वास्थ्य योजना की बैठक में सहीं जानकारी प्रस्तुत नहीं करने, प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में उदासीनता बरतने एवं उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना की है, जिसके कारण उन्हें प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन विभाग क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर रहेगा, जिन्हें नियमानुसार जीवन निर्वहन भत्ता प्रदान किया जायेगा।