Chhattisgarh News IAS पर FIR के निर्देश : 2014 बैच के इस IAS के खिलाफ FIR के निर्देश, इस मामले में पत्नी की शिकायत पर कोर्ट ने दिया FIR का आदेश…
2014 बैच के IAS संदीप कुमार झा के खिलाफ कोरबा कोर्ट ने FIR के निर्देश दिये हैं।
Chhattisgarh News Instructions for FIR on IAS
नया भारत डेस्क : कोरबा में कोर्ट ने तेलंगाना कैडर के IAS संदीप कुमार झा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए है। कोर्ट ने ये आदेश IAS की पत्नी की के द्वारा की गई शिकायत के आधार पर दिए है। पीड़ित महिला ने IAS पति पर दहेज प्रताड़ना और अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप लगाया है। IAS संदीप कुमार झा 2014 बैच के अफसर है।
कोरबा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कोसाबाड़ी में रहने वाली पीड़िता की शिकायत के मुताबिक, उसका विवाह बिहार के जिला दरभंगा, थाना लहेरिया सरई मोहल्ला बलभद्रपुर निवासी व तेलगांना कैडर के आइएएस संदीप कुमार झा के साथ 21 नवंबर 2021 को दरभंगा बिहार में हुआ था। शादी में एक करोड़ 70 लाख रुपये खर्च किए। इसके बाद भी ससुराल वाले खुश नहीं थे। महिला का आरोप है कि उसके साथ जबरन अप्राकृतिक कृत्य किया गया। साथ ही दहेज को लेकर मारपीट भी की गई। इसकी शिकायत उसने पूर्व में थाना और पुलिस अधीक्षक स्तर पर की थी, लेकिन सुनवाई नहीं होने से परेशान पीडिता ने न्यायालय की शरण ली और अपने अधिवक्ता शिवनारायण सोनी के माध्यम से कोरबा कोर्ट में परिवाद दायर किया।
कोर्ट में पीडिता की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों व न्याय दृष्टांतों को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार सूर्यवंशी ने आवेदन स्वीकार करते हुए संदीप कुमार झा के विरुद्ध धारा 498 क, 377 के तहत प्रथम सूचना दर्ज करने और जांच कर कार्रवाई करने के आदेश सिविल लाइन रामपुर थाना को दिए हैं।
