CG- 73 डॉक्टर पोस्टिंग BREAKING: राज्य सरकार ने जारी किया आदेश... 73 नए डॉक्टरों की नियुक्ति... देखें लिस्ट....

Chhattisgarh News, 73 Doctor Posting, State Government has issued order

CG- 73 डॉक्टर पोस्टिंग BREAKING: राज्य सरकार ने जारी किया आदेश... 73 नए डॉक्टरों की नियुक्ति... देखें लिस्ट....
CG- 73 डॉक्टर पोस्टिंग BREAKING: राज्य सरकार ने जारी किया आदेश... 73 नए डॉक्टरों की नियुक्ति... देखें लिस्ट....

Chhattisgarh News, 73 Doctor Posting, State Government has issued order

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आदेश जारी किया है। राज्य शासन ने 73 अभ्यर्थियों को चिकित्सा अधिकारी (एम.बी.बी.एस.) पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर वेतनमान मेट्रिक्स लेवल 12 (वेतन बैड 15600-39100 ग्रेड वेतन 5400 /- ) में नियुक्त किया गया है। 

अस्थाई नियुक्ति के दौरान इनकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वे कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह समझा जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति के दिनांक से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी और उन्हें एक माह की अवधि में जितनी अवधि कम हो उस अवधि का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना होगा।

अभ्यर्थी द्वारा एक माह का नोटिस दिए बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किए बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त-1 के अंतर्गत देय राशि उनके भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी। 03. अभ्यर्थी को नियुक्ति तिथि से 20 दिवस के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। 

उपरोक्त नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधानकारक पाये जाने की प्रत्याशा में अनन्तिम रूप से की जा रही है। पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में अभ्यर्थियों के विरूद्ध विपरीत टिप्पणी पाये जाने की स्थिति में उनकी सेवा तत्काल समाप्त कर दी जावेगी। इस संबंध में संबंधित चिकित्सक को एक वचन पत्र ( Undertaking) कार्यभार ग्रहण करने के समय देना आवश्यक होगा। चरित्र सत्यापन संबंधी विभागीय कार्यवाही संचालक, स्वास्थ्य सेवायें द्वारा की जायेगी।

अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय अपनी योग्यता / अर्हता एवं अन्य दस्तावेजों की दो अभिप्रमाणित छायाप्रतियां मूल दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् 02 माह की समयावधि में संभागीय मेडिकल बोर्ड का स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा मंडल द्वारा शासकीय सेवा के लिए अयोग्य पाए जाने पर सेवाए तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।

अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश के पालन में पदस्थ किये गये स्थान पर जाने एवं कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। 

आरक्षित प्रवर्ग (अनु.जाति, अनु.जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए कार्यभार ग्रहण करने के समय उच्च स्तरीय छानबीन समिति का सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। जिन अभ्यर्थियों के पास छानबीन समिति का जाति प्रमाण पत्र नहीं है, ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के 03 माह के भीतर सत्यापित जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने के अध्यधीन है। कार्यभार ग्रहण के 03 माह के भीतर सत्यापित जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में सेवाएं समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। साथ ही जाति प्रमाण पत्र सत्यापन करने पर यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसा भी मामला हो, के संबंध में मामला झूठा है, तो बिना कोई कारण बताए तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसी कार्यवाही की जा सकती हैं इस कार्यवाही के अतिरिक्त, संबंधित की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक / अर्हता एवं अन्य प्रमाण पत्र फर्जी अथवा दी गई जानकारी झूठा पाए जाने की स्थिति में सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी, इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।