CG स्कूल BREAKING: स्कूल लगने एवं छूटने के समय शहर के अंदर भारी वाहनों की आवाजाही पर लगा प्रतिबंध... स्कूली बच्चों को हादसे से बचाने कलेक्टर की बड़ी पहल... देखें आदेश.....
There is a ban on the movement of heavy vehicles inside the city at the time of starting and leaving the school बलौदाबाजार। शहर में लगातार बढ़ते सड़क हादसों की शिकायतों पर आज से कड़े प्रतिबंध लागू किए गये है। कलेक्टर रजत बंसल के आज आदेश जारी करते हुए बलौदाबाजार शहर में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के स्कूल लगने एवं छूटने के समय वाहनों की आवाजाही तथा सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टिकोण से मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा एवं सहपठित छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहर के अंदर आने जाने वाली सड़क पर भारी वाहन, ट्रक, ट्रेलर का प्रवेश प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दी गयी है।




There is a ban on the movement of heavy vehicles inside the city at the time of starting and leaving the school
बलौदाबाजार। शहर में लगातार बढ़ते सड़क हादसों की शिकायतों पर आज से कड़े प्रतिबंध लागू किए गये है। कलेक्टर रजत बंसल के आज आदेश जारी करते हुए बलौदाबाजार शहर में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के स्कूल लगने एवं छूटने के समय वाहनों की आवाजाही तथा सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टिकोण से मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा एवं सहपठित छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहर के अंदर आने जाने वाली सड़क पर भारी वाहन, ट्रक, ट्रेलर का प्रवेश प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दी गयी है।
जारी आदेश में कहा गया है की बलौदाबाजार शहर में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के स्कूल लगने एवं छूटने के समय वाहनों की आवाजाही होने तथा जन सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टिकोण से मैं रजत बंसल, जिला दण्डाधिकारी बलौदाबाजार-भाटापारा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं सहपठित छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बलौदाबाजार शहर के अन्दर आने-जाने वाली सड़क पर भारी वाहन, ट्रक, ट्रेलर का प्रवेश प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 22.00 बजे तक तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करता हूं।