CG ब्रेकिंग : संविदा नियुक्ति को लेकर बड़ा अपडेट, संविदा नियुक्ति और वृद्धि हुई कठिन, नियमों में हुआ बदलाव, पढ़िए GAD का आदेश.....
संविदा नियुक्ति को लेकर बड़ा अपडेट सामंने आया है। राज्य सरकार ने संविदा नियुक्ति के नियम में बदलाव किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने संविदा भर्ती नियमों में कई शर्ते जोड़ दी है। GAD ने संविदा नियुक्ति को जो नया निर्देश जारी किया है।
रायपुर। संविदा नियुक्ति को लेकर बड़ा अपडेट सामंने आया है। राज्य सरकार ने संविदा नियुक्ति के नियम में बदलाव किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने संविदा भर्ती नियमों में कई शर्ते जोड़ दी है। GAD ने संविदा नियुक्ति को जो नया निर्देश जारी किया है। उसमें अप्रैल को नियमों में संशोधन का जिक्र किया गया है। बदले नियम के तहत अब संविदा नियुक्ति से पहले वित्त विभाग की अनुमति और समान्य प्रशासन विभाग की सहमति लेनी होगी।
छत्तीसगढ़ सरकार ने संविदा नियुक्ति के संबंध में कैबिनेट में लिया गया निर्णय अब लागू होगा। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 में सरकार ने संशोधन किया है। अब विभागीय जांच होने या अभियोजन लंबित होने पर संविदा नियुक्ति के लिए अपात्र माना जाएगा। संविदा कर्मियों को अब साल में 18 दिन अवकाश की पात्रता रहेगी। इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना का प्रकाशन कराया है।
पढ़िए GAD सचिव मुकेश बंसल का परिपत्र...











Pratigya Rawat
