CG - एक आदतन आरोपी को धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत किया गया गिरफ्तार, आदतन आरोपी के कब्जे से धारदार चाकू किया गया जप्त...

CG - एक आदतन आरोपी को धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत किया गया गिरफ्तार, आदतन आरोपी के कब्जे से धारदार चाकू किया गया जप्त...
CG - एक आदतन आरोपी को धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत किया गया गिरफ्तार, आदतन आरोपी के कब्जे से धारदार चाकू किया गया जप्त...

थाना सिटी कोतवाली पुलिस राजनांदगांव की कार्यवाही। 

 

एक आदतन आरोपी को धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत किया गया गिरफ्तार।

 

आदतन आरोपी के कब्जे से धारदार चाकू किया गया जप्त।

 

आदतन आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया जेल।

 

आगे भी आदतन अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी।

 

नाम पता आरोपी :-  सुरेन्द्र बांसफोड़ उर्फ गोलिया पिता बिरेन्द्र बांसफोड़ उम्र 22 वर्ष साकिन नया बस स्टैण्ड थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव (छ0ग0)

          

राजनांदगांव : पुलिस अधीक्षक महोदय राजनादगांव  मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक  अमित पटेल राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृृत्व मे थाना कोतवाली पुलिस द्वारा असमाजिक तत्वों एवं आदतन अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 06.03.2024 को मुखबीर से सूचना मिला कि माल धक्का हनुमान मंदिर के पास टांकापारा राजनांदगांव में सुरेन्द्र बांसफोड़ उर्फ गोलिया नामक व्यक्ति अपने पास चाकू रखा है, आने जाने वालों को चाकू लहरा कर डरा-धमका रहा है। कि सूचना पर मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर पकड़े, नाम पता पूछने पर अपना नाम सुरेन्द्र बांसफोड़ उर्फ गोलिया पिता बिरेन्द्र बांसफोड़ उम्र 22 वर्ष साकिन नया बस स्टैण्ड थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव (छ0ग0) बताया जिसके कब्जे से एक लोहे का धारदार चाकू जप्त किया गया। आरोपी का कृत्य आर्म्स एक्ट के तहत अपराध सबूत पाये जाने से अपराध क्रमांक 161/2024 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट कायम कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया, आरोपी का जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव में दाखिल किया गया। 

 

        आरोपी आदतन अपराधी है, इसके विरूद्व पूर्व में थाना कोतवाली राजनांदगांव में अप0क्र0 785/21 धारा 379 भादवि0, अप0क्र0 710/22 धारा 294, 323, 506, 325, 34 भादवि0, अप0क्र0 450/23 धारा 294, 323, 506 भादवि0 कायम कर चालान किया गया है।  

 

        आगे भी आदतन अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी। 

 

 

        उपरोक्त कार्यवाही में  थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू, उप निरीक्षक राधेश्याम जूर्री, प्र0आर0 शेरसिंह चंद्रवंशी, आरक्षक प्रदीप कुमार जायसवाल एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।