7th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए खुशखबरी…भत्ते को लेकर वित्त मंत्रालय का आदेश, मिलेगा लाभ…
7th Pay Commission 7th Pay Commission: Good news for the employees… the order of the Ministry of Finance regarding allowances, benefits will be available 7th pay commission के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है।




7th Pay Commission
7th pay commission के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। एक तरफ जहां जल्द ही उनके महंगाई भत्ते (Dearness Allowance DA) में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं, वित्त मंत्रालय की ओर से अन्य भत्तों को लेकर नए आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश का लाभ 7th pay scale (7th CPCs) के कर्मचारियों को मिलेगा।(7th Pay Commission)
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप द्वीप समूह और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में/से स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता(Traveling Allowance) के संबंध में नियमों में संशोधन किया गया है।(7th Pay Commission)
दरअसल, सरकार जारी आदेश के मुताबिक यात्रा भत्ते (टीए) के नियमों में बदलाव किया है. जो कर्मचारियों के लिए जानना बेहद जरूरी है. वहीं इसका लाभ हजारों कर्मचारियों को मिलेगा। जारी आदेश में कहा है कि अधोहस्ताक्षरी को विभाग के दिनांक 13.07.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 19030/1/2017-ई.IV के पैरा 3 (iii) का संदर्भ देने का निदेश है, जिसमें Seventh Central Pay Commission की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर यात्रा भत्ता Traveling Allowance) के संबंध में उल्लेख किया गया था कि उत्तर-पूर्व क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और लद्दाख में स्थानांतरण के लिए रसीद/वाउचर (Receipt/voucher) अनिवार्य है।(7th Pay Commission)
इस विभाग में कई संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिसमें स्पष्टीकरण मांगा गया है कि यदि अधिकारी को उत्तर पूर्व क्षेत्र से भारत के अन्य भाग में स्थानांतरित किया जाता है या इसके विपरीत और सरकारी कर्मचारी का परिवार उसके साथ नहीं जाता है, तो क्या रसीद / वाउचर जारी किया जाएगा। निजी सामान के परिवहन के लिए हकदार राशि का 1/3 दावा (claim 1/3 of the amount) करना अनिवार्य है।(7th Pay Commission)
इस विभाग में इस मामले पर विचार किया जा चुका है। यह निर्णय लिया गया है कि रसीद/वाउचर प्रस्तुत करने के संबंध में शर्तें निम्नानुसार होंगी:(7th Pay Commission)
• यदि सरकारी कर्मचारी (Government Employee) का परिवार इन क्षेत्रों में/से स्थानांतरण पर उसके साथ नहीं जाता है, तो कर्मचारी अपनी पात्रता के एक तिहाई की सीमा तक निजी सामान के परिवहन और अपनी पात्रता के एक तिहाई (one-third of his entitlement) का दावा करने का हकदार है। रसीद/वाउचर (Recipet Voucher) • प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है।(7th Pay Commission)
• यदि सरकारी कर्मचारी का परिवार इन क्षेत्रों में/से स्थानान्तरण पर उसके साथ जाता है, तो कर्मचारी व्यक्तिगत प्रभाव/सामान के परिवहन की स्वीकार्य लागत और व्यक्तिगत के लिए अपनी पात्रता के अनुसार स्वीकार्य राशि का दावा करने के लिए रसीद/वाउचर प्रस्तुत करना अनिवार्य है(7th Pay Commission)
यह आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा। पहले से निपटाए गए पुराने मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा। इसे वित्त सचिव एवं सचिव (व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।7th Pay Commission