Unique Disability Identification: जरूरी खबर! 1 अप्रैल से सरकारी योजना का फायदा लेने का न‍ियम बदला, जरूरी होगा यह दस्‍तावेज, यहाँ देखे पूरी डिटेल्स...

Unique Disability Identification: Important news! Rules changed to take advantage of the government scheme from April 1, this document will be necessary, see full details here... Unique Disability Identification : जरूरी खबर! 1 अप्रैल से सरकारी योजना का फायदा लेने का न‍ियम बदला, जरूरी होगा यह दस्‍तावेज, यहाँ देखे पूरी डिटेल्स...

Unique Disability Identification: जरूरी खबर! 1 अप्रैल से सरकारी योजना का फायदा लेने का न‍ियम बदला, जरूरी होगा यह दस्‍तावेज, यहाँ देखे पूरी डिटेल्स...
Unique Disability Identification: जरूरी खबर! 1 अप्रैल से सरकारी योजना का फायदा लेने का न‍ियम बदला, जरूरी होगा यह दस्‍तावेज, यहाँ देखे पूरी डिटेल्स...

Unique Disability Identification :

 

नया भारत डेस्क : यद‍ि आपके पर‍िवार में कोई द‍िव्‍यांग है तो ऐसे लोगों के ल‍िए सरकार की तरफ से म‍िलने वाली योजनाओं पर बड़ा अपडेट जारी क‍िया गया है. दिव्यांगों को 17 सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए एक अप्रैल से अनिवार्य रूप से केंद्र द्वारा जारी दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र (यूडीआईडी) संख्या का उल्लेख करना होगा. सरकार ने कहा कि जिनके पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है, उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ यूडीआईडी नामांकन संख्या (केवल यूडीआईडी ​​पोर्टल से उत्पन्न) प्रदान करनी होगी. (Unique Disability Identification)

दिव्यांग मामलों के विभाग की ओर से जारी एक कार्यालय ज्ञापन के मुताबिक यह ख्याल रखा जाए कि वैध यूडीआईडी ​​संख्या की उपलब्ध होने पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र की भौतिक प्रति या दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है. (Unique Disability Identification)

1 अप्रैल 2023 से लागू होगा न‍ियम

इन योजनाओं का फायदा लेने के लिए 1 अप्रैल 2023 से जरूरी रूप से केंद्र द्वारा जारी दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र (UDID) संख्या का उल्लेख करना होगा. सरकार की तरफ से कहा गया क‍ि जिनके पास यूडीआईडी कार्ड (UDID Card) नहीं है, उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ यूडीआईडी नामांकन संख्या (केवल यूडीआईडी ​​पोर्टल से उत्पन्न) (UDID Enrolment Number) प्रदान करनी होगी. दिव्यांग मामलों के विभाग की ओर से जारी एक कार्यालय ज्ञापन के मुताबिक यह ख्याल रखा जाए कि वैध यूडीआईडी ​​संख्या की उपलब्ध होने पर दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की भौतिक प्रति या दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है. (Unique Disability Identification)