CG- तत्कालीन DEO सस्पेंड BREAKING: स्कूल शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई.... तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी निलंबित.... सहायक संचालक का निलंबन आदेश जारी.... कारनामे जान दंग रह जाएंगे आप.... देखें स्कूल शिक्षा विभाग से जारी आदेश.....
The School Education Department of Chhattisgarh Government has issued an order तत्कालीन DEO सस्पेंड




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रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। पी दाशरथी, तत्कालीन व प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। पी0दाशरथी को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे समक्ष अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।
जारी आदेश में कहा गया है की पी०दाशरथी, तत्कालीन व प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर ( वर्तमान में सहायक संचालक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर ) के द्वारा मनमोहन सिंह, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, भैयाथान, जिला सुरजपुर ( मृत्यु दिनांक 16.12.2018) के पुत्र बसंत प्रताप सिंह, व्याख्याता (एल.बी.) एवं पुत्र अखिलेन्द्र प्रताप सिंह, शिक्षक (एल.बी.) के पद पर विभाग अंतर्गत जिला बिलासपुर में कार्यरत रहने के उपरांत भी विधि विरूद्ध तरीके से दिवंगत लोक सेवक की पुत्रवधु स्वेता सिंह, पति- बसंत प्रताप सिंह व्याख्याता (एल.बी.) को दिनांक 02.06.2021 द्वारा सहायक ग्रेड-3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई।
जारी आदेश में कहा गया है की पी०दाशरथी, तत्कालीन व प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरित गंभीर कदाचार है। अतएव, राज्य शासन, एतद्वारा पी०दाशरथी, तत्कालीन व प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।
जारी आदेश में कहा गया है की इनका मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा) बिलासपुर नियत किया जाता है। पी0दाशरथी को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे समक्ष अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेगें।